December 25, 2024

स्वेच्छा से अपने निजी मकान पर किसी भी राजनैतिक दल के ध्वज को लगा सकेंगे

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रतलाम,27 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। विधानसभा निर्वाचन के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी निर्देश अनुसार कोई भी व्यक्ति यदि अपने निजी मकान पर स्वेच्छा व बिना किसी दबाव के किसी राजनैतिक दल के ध्वज को लगाना चाहता है तो वह लगा सकेगा।

उसे इसके लिये किसी भी प्रकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कोई राजनैतिक दल या उम्मीदवार यदि किसी निजी सम्पत्ति या मकान पर ध्वज या अन्य कोई दल से सम्बन्धित पोस्टर लगाना चाहता है तो उसे प्रपत्र-2 भरकर रिटर्निंग आफिसर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

इस प्रपत्र में उसे ध्वज और पोस्टर लगाने के दौरान हुए खर्च की जानकारी भी देनी होगी। शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे राजनैतिक दल और उम्मीदवार को पोस्टर और फ्लेक्स आदि लगाने के लिये स्थानीय स्तर के अधिकारियों की अनुमति लेनी होगी।

पर्यावरण को क्षति पहुंचाने वाली सामग्री के प्रयोग से बचें
निर्वाचन प्रचार हेतु प्रयोग की जाने वाली सामग्री मे से ऐसे पदार्थ जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन आदि जिनका लंबे समय तक पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव रहता है, उक्त का संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि निर्वाचन प्रक्रिया मे ऐसे पदार्थों का प्रयोग नहीं करे जिनसे पर्यावरण को क्षति पहुंचे।

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