December 25, 2024

नामांकन पत्रों की संवीक्षा एक महत्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक कार्य

logo NEW1

रतलाम,27 अक्टूबर (इ खबरटुडे)नामांकन पत्रों की संवीक्षा रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जाती है न कि सहायक रिटर्निंग आफिसरों द्वारा। रिटर्निंग आफिसर किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में रिटर्निंग आफिसर द्वारा प्राधिकृत सहायक रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों की संवीक्षा कर सकता है।

ऐसे अपवाद बहुत ही बिरले होते हैं या होने चाहिये। इस प्रकार की घटना होने पर रिटर्निंग आफिसर इस बारे में शीघ्र ही जिला रिटर्निंग आफिसर को सूचित करेगा। नामांकन पत्रों की संवीक्षा एक महत्वपूर्ण अर्ध-न्यायिक कार्य है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान ने इस आशय के निर्देश जिले की समस्त विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों को दिये। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग आफिसर उच्च न्यायिक मानकों के आधार पर नामांकन पत्रों की संवीक्षा करने की ड्यूटी का निर्वहन करता है। रिटर्निंग आफिसर अपने द्वारा अनुकरण की गई क्रियाविधि या किसी मामले में लिये गये निर्णय में किसी व्यक्तिगत या राजनैतिक अभिरूचि का हस्तक्षेप नहीं होने देता है। रिटर्निंग आफिसर के निष्पक्ष, तटस्थ होने तथा सभी अभ्यर्थियों से समान रूप से व्यवहार करने की अपेक्षा निर्वाचन आयोग द्वारा की गई है। रिटर्निंग आफिसर स्वयं ऐसी रीति में आचरण संहिता का अनुकरण करे। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता हठी या झगड़ालू भी हो तो रिटर्निंग आफिसर को विनम्र, धैर्यवान किन्तु दृढ़ होना चाहिये। रिटर्निंग आफिसर को नामांकन पत्र की विधिमान्यता या अन्यथा के बारे में निर्णय लेने के बारे में मुख्य रिटर्निंग आफिसर या आयोग के प्रेक्षक सहित किसी वरिष्ठ प्राधिकारी से कोई निर्देश नहीं लेना चाहिये। केवल विधि के उपबंधों और आयोग द्वारा समय-समय पर दिये गये अनुदेशों से मार्गदर्शिता लेना चाहिये।

रिटर्निंग आफिसर नामांकन पत्रों की संवीक्षा 1-1 नाम निर्देशन पत्रों की करेंगे। यदि 1 अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से 1 से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत किये गये हैं तो रिटर्निंग आफिसर को उनको एकसाथ लेना चाहिये और सभी की 1-1 करके संवीक्षा करनी चाहिये। किसी अभ्यर्थी के दूसरे नामांकन पत्रों को केवल इस आधार पर बिना संवीक्षा के आगे बढ़ाना सही या विधिसम्मत नहीं होगा कि उसके अभ्यर्थी के 1 या 1 से अधिक नामांकन पत्रों को रिटर्निंग आफिसर द्वारा पहले ही विधिमान्य पाया गया है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा की सम्पूर्ण प्रक्रिया की सभी मामलों में वीडियोग्राफी की जायेगी, ताकि संवीक्षा में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांकन की संवीक्षा नियत दिवस और समय पर नियत स्थान पर करने हेतु सम्बन्धित अभ्यर्थी को पहले ही सूचित किया जायेगा। केवल ऐसे व्यक्ति जो लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-36 के अधीन उपस्थित होने के लिये हकदार हैं अर्थात अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता प्रत्येक अभ्यर्थी का 1 प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत 1 और व्यक्ति को संवीक्षा के समय उपस्थित रहने की अनुमति होगी। रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा स्थापित अभ्यर्थियों एवं साथ ही निर्दलीय अभ्यर्थियों की दशा में संवीक्षा के समय केवल 1 प्रस्तावक उपस्थित रह सकता है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds