September 29, 2024

निर्वाचन अवधि में कोई भी नवीन कार्य प्रारंभ नहीं होंगे – कलेक्टर

रतलाम,08 अक्टूबर(इ खबर टुडे)।कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने आदर्श आचरण संहिता के पालन हेतु सभी विभागों अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं ।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि कोई भी नवीन कार्य स्वीकृत नहीं किए जाएंगे जो कार्य वर्तमान में मौके पर शुरू नहीं हुए हैं वह अब आरंभ नहीं होंगे जो कार्य भौतिक रूप से मौके पर प्रचलित हैं केवल वही कार्य प्रचलित कर सकेंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि सभी शासकीय अर्ध शासकीय या शासन के आर्थिक मद सहायता प्राप्त सभी सार्वजनिक संपत्तियों भवनों में किसी प्रकार के राजनीतिक प्रचार की सामग्री नहीं लग सकेगी जहां ऐसी सामग्री लगी है उसे तत्काल हटाएण् उल्लंघन पर संबंधित के विरुद्ध एफआइआर करवाई जाए ।
अगर किसी निजी संपत्ति पर बिना अनुमति के कोई प्रचार सामग्री लगी पाई जाएगी तो संपत्ति स्वामी की सहमति न होने पर उसे भी तत्काल हटाया जाएगा और संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी। सभी शासकीय वाहन जो केंद्र राज्य शासन अर्ध शासकीय संस्थान नगरी निकाय पंचायतों निगम मंडलों सहकारी संस्था आदि जिनमें किसी संस्था को शासकीय अनुदान या सहायता प्राप्त हो रही है । उनका उपयोग चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक दल द्वारा नहीं किया जा सकेगा जिन वाहनों में शासकीय अथवा अशासकीय पद पर नगर निगम नगर पालिका पंचायतों सहकारी बैंक मंडी भूमि विकास बैंक सहकारी समितियों आदि के द्वारा अपनी निधि से जनप्रतिनिधियों के लिए वाहन लगाए गए हैं ऐसे सभी वाहनों को तत्काल हटा लिया जाए और जनप्रतिनिधियों को वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाए । सभी वेबसाइट पर बने राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के संदेश फोटो रिफरेंस आदि तत्काल प्रभाव से हटा लिया जाए लेकिन भारत के महामहिम राष्ट्रपति तथा राज्य के महामहिम राज्यपाल के फोटो को नहीं हटाया जाए। ऐसे कार्यों की सूची तत्काल जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराएं जिनमें वर्तमान में भौतिक रूप से जो कार्य मौके पर पूर्व से प्रचलित है एवं सभी नवीन कार्य जो भौतिक रूप से मौके पर आरंभ नहीं हुए हैं । सभी शासकीय , अर्ध शासकीय कार्यालयों तथा शासकीय निधि के उपयोग वाले संस्थान सभी प्रकार के राजनीतिक फोटो जनप्रतिनिधियों के नाम चाहे वह किसी भी रुप में अंकित हो उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

किसी भी शासकीय अथवा अर्ध शासकीय स्थान पर देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के फोटो योजनाओं के होर्डिंग बैनर यात्री प्रतीक्षालय पानी के टैंकर आदि जहां जनप्रतिनिधियों के फोटो व नाम अंकित है उन्हें भी तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए।

आदेश में यह भी किया गया है कि कोई भी व्यक्ति राजनीतिक कार्यकर्ता आदि स्वयं की संपत्ति पर भी बैनर पोस्टर फ्लेक्स कटआउट आदि सामग्री बिना अभ्यर्थी की अनुमति से नहीं लगा सकेगा ।

ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा बिना अभ्यर्थी की अनुमति से उन्हें वोट देने के लिए मतदाताओं से आह्वान किया है तथा बिना अभ्यर्थी की सहमति के उसके पक्ष में व्यय किया गया है। ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज की जाएगी । लाइसेंसी शराब दुकानों से निर्धारित समय सीमा में शराब विक्रय की अनुमति रहेगी इसके अलावा कहीं पर भी समय सीमा के बाद शराब बिक्री करते हुए पाया जाता है तो तत्काल संबंधित के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

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