December 25, 2024

कपिल हत्याकाण्ड-छ: आरोपियों को आजीवन कारावास,एक को पांच वर्ष का कारावास और एक अभियुक्त दोषमुक्त

kapil

रतलाम,24 जुलाई (इ खबरटुडे)। बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड के छ: मुख्य आरोपियों को आज जिला न्यायालय में आजीवन कारावास और दस -दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई,वहीं षडयंत्र में शामिल एक अभियुक्त को पांच वर्ष की सजा  दी गई। प्रकरण के एक अभियुक्त को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया।

जिला न्यायालय के चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश तरुण सिंह ने दोपहर तीन बजे विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार और बचाव पक्ष के सभी अभिभाषकों को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए बुलाया और अभिभाषकों के तर्क सुनने के बाद अभियुक्तों के लिए सजा का एलान किया। विद्वान न्यायाधीश तरुण सिंह ने प्रकरण के मुख्य अभियुक्त हैदर पिता इमदाद शैरानी,रिजवान पिता रमजानी शैरानी,मुसैफ उर्फ कप्तान पिता इरफान शैरानी,नासिर उर्फ निसार अली पिता निजाम अली,जाहिद पिता गुलाम मोहम्मद और याहया पिता कासम खां शैरानी को कपिल राठौड और उसके कर्मचारी पुखराज की हत्या के लिए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और दस दस हजार रु.अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसके साथ ही कपिल के छोटे भाई विक्रम पर जानलेवा हमला करने के मामले में धारा 307 के अन्तर्गत दस दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त मूसा खान पिता अब्दुल करीम को पांच वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रु. अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण के एक अन्य अभियुक्त सैफूल्ला को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया गया।
यह था मामला
उल्लेखनीय है कि करीब चार वर्ष पूर्व 27 सितम्बर 2014 को अज्ञात आरोपियों ने नगर निगम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेत्री यास्मीन शैरानी पर फायर किए थे। इस घटना के बाद शहर में तनाव व्याप्त हो गया था और शहर बन्द हो गया था। इसी दौरान पांच आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए रोडवेज बस स्टैण्ड पर पंहुचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौड की दुकान पर हमला कर दिया था। इस वारदात में  आरोपियों ने कपिल राठौड पर रिवाल्वर से कई फायर किए थे। दुकान पर काम करने वाले एक युवक पुखराज के गले पर छूरे से वार किए गए थे। कपिल राठौड के छोटे भाई विक्रम राठौड पर भी गोलियां दागी गई थी। इस घटना में कपिल और पुखराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी,जबकि कपिल का भाई विक्रम गंभीर रुप से घायल हो गया था। इस हत्याकाण्ड के बाद पूरे शहर में कफ्र्यू लगा दिया गया था। पूरे एक महीने तक शहर में कफ्र्यू लगा रहा और आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था।
पुलिस ने कपिल और पुखराज की हत्या के प्रकरण में कुल नौ आरोपियों को नामजद किया था। इनमें से आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके है,जबकि एक आरोपी मुतल्लिफ अब तक फरार है।
अभियोजन के अनुसार,हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी हैदर पिता इमदाद शैरानी,रिजवान पिता रमजानी शैरानी,मुसैफ उर्फ कप्तान पिता इरफान शैरानी,नासिर उर्फ निसार अली पिता निजाम अली ने इस हत्याकाण्ड को अंजाम दिया था। ये चार आरोपी,फरार आरोपी मुतल्लिफ के साथ दो मोटर साईकिलों पर सवार होकर कपिल की दुकान पर पंहुचे थे। पुलिस ने इन पांच आरोपियों के अलावा हत्याकाण्ड में अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहे चार अन्य व्यक्तियों जाहिद पिता गुलाम मोहम्मद,याहया पिता कासम खां शैरानी,मूसा खान पिता अब्दुल करीम और सैफूल्ला पिता रमजानी खां शैरानी को भी गिरफ्तार किया था। इनमें से जाहिद ने आरोपियों को बाइक उपलब्ध कराई थी,जबकि याहया ने रिवाल्वर उपलब्ध कराया था। इसी तरह अन्य दो आरोपियों ने भी छूरा और रिवाल्वर उपलब्ध कराए थे।

लगातार पांच दिनों तक चली बहस
इस बहुचर्चित मामले में दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद इसी महीने की पांच तारीख से अंतिम तर्क की शुरुआत हुई थी। मामले की बहस लगातार पांच दिनों तक चली थी। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार ने जहां अभियोजन का पक्ष रखा,वहीं बचाव पक्ष की ओर से अनेक अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने निर्णय के लिए चौबीस जुलाई की तिथी तय की थी।

न्यायालय परिसर को किया सील

शहर को कफ्र्यू के साये में ढकेल देने वाले इस सनसनीखेज हत्याकाण्ड में आज आने वाले निर्णय को लेकर सुबह से गहमा गहमी का वातावरण बना हुआ था। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने न्यायालय परिसर में भारी पुलिस बल तैनात करते हुए परिसर को पूरी तरह सील कर दिया था और न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की मैटल डिटेक्टर से जांच की जा रही थी।

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