कपिल हत्याकाण्ड-मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद
रतलाम,23 जुलाई (इ खबरटुडे)। शहर को एक पखवाडे तक कफ्र्यू के साये में ढकेल देने वाले बहुचर्चित कपिल हत्याकाण्ड का फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। प्रकरण में दोनो पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसले के लिए 24 जुलाई की तारीख नियत की गई है। प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने जहां अभियुक्तों को मृत्युदण्ड देने की मांग की हैं,वहीं बचाव पक्ष ने अभियोजन के प्रकरण को संदिग्ध बताते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त करने की मांग की है।
उल्लेखनीय है कि करीब चार वर्ष पूर्व 27 सितम्बर 2014 को अज्ञात आरोपियों ने नगर निगम में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस नेत्री यास्मीन शैरानी पर फायर किए थे। इस घटना के बाद शहर में तनाव व्याप्त हो गया था और शहर बन्द हो गया था। इसी दौरान पांच आरोपियों ने मौके का फायदा उठाते हुए रोडवेज बस स्टैण्ड पर पंहुचकर बजरंग दल के कार्यकर्ता कपिल राठौड की दुकान पर हमला कर दिया था। इस वारदात में आरोपियों ने कपिल राठौड पर रिवाल्वर से कई फायर किए थे। दुकान पर काम करने वाले एक युवक पुखराज के गले पर छूरे से वार किए गए थे। कपिल राठौड के छोटे भाई विक्रम राठौड पर भी गोलियां दागी गई थी। इस घटना में कपिल और पुखराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी,जबकि कपिल का भाई विक्रम गंभीर रुप से घायल हो गया था। इस हत्याकाण्ड के बाद पूरे शहर में कफ्र्यू लगा दिया गया था। पूरे एक महीने तक शहर में कफ्र्यू लगा रहा और आम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था।
पुलिस ने कपिल और पुखराज की हत्या के प्रकरण में कुल नौ आरोपियों को नामजद किया था। इनमें से आठ आरोपी गिरफ्तार हो चुके है,जबकि एक आरोपी मुतल्लिफ अब तक फरार है।
अभियोजन के अनुसार,हत्याकाण्ड के मुख्य आरोपी हैदर पिता इमदाद शैरानी,रिजवान पिता रमजानी शैरानी,मुसैफ उर्फ कप्तान पिता इरफान शैरानी,नासिर उर्फ निसार अली पिता निजाम अली ने इस हत्याकाण्ड को अंजाम दिया था। ये चार आरोपी,फरार आरोपी मुतल्लिफ के साथ दो मोटर साईकिलों पर सवार होकर कपिल की दुकान पर पंहुचे थे। पुलिस ने इन पांच आरोपियों के अलावा हत्याकाण्ड में अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहे चार अन्य व्यक्तियों जाहिद पिता गुलाम मोहम्मद,याहया पिता कासम खां शैरानी,मूसा खान पिता अब्दुल करीम और सैफूल्ला पिता रमजानी खां शैरानी को भी गिरफ्तार किया था। इनमें से जाहिद ने आरोपियों को बाइक उपलब्ध कराई थी,जबकि याहया ने रिवाल्वर उपलब्ध कराया था। इसी तरह अन्य दो आरोपियों ने भी छूरा और रिवाल्वर उपलब्ध कराए थे।
इस बहुचर्चित मामले में दोनों पक्षों की साक्ष्य प्रस्तुत होने के बाद इसी महीने की पांच तारीख से अंतिम तर्क की शुरुआत हुई थी। मामले की बहस लगातार पांच दिनों तक चली थी। विशेष लोक अभियोजक प्रकाश राव पंवार ने जहां अभियोजन का पक्ष रखा,वहीं बचाव पक्ष की ओर से अनेक अधिवक्ताओं ने तर्क प्रस्तुत किए थे। न्यायालय ने निर्णय के लिए चौबीस जुलाई की तिथी तय की थी। उम्मीद की जा रही है कि 24 जुलाई को इस प्रकरण का फैसला आ जाएगा।