जिले में सोश्यल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाली पोस्ट प्रतिबंधित
रतलाम ,31 मई (इ खबरटुडे)।जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में सोश्यल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं उद्वेलित करने वाली पोस्ट प्रतिबंधित की है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाले फोटो या संदेश या साम्प्रदायिक संदेश, आपत्तिजनक कमेंट्स को ट्वीटर, फेसबुक, वाट्सऐप इत्यादि सोश्यल मीडिया पर पोस्ट करना प्रतिबंधित है।आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जायेगा। आदेश आगामी 3 अगस्त 2018 तक प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत लागू किया गया है।