अंतरनिकाय संविलियन अनुमति प्राप्त अध्यापकों की पद-स्थापना 31 मई तक
आयुक्त लोक शिक्षण ने जिला शिक्षाधिकारियों को दिये निर्देश
रतलाम,24 मई (इ खबरटुडे)। प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारियों को हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी स्कूलों में अध्यापक संवर्ग में अंतरनिकाय संविलियन की कार्यवाही 31 मई तक किये जाने का निर्देश दिया गया है। आयुक्त लोक शिक्षण श्रीमती जयश्री कियावत ने आज यह आदेश जारी किये हैं।आदेश में कहा गया है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक शालाओं के लिये अनुमति प्राप्त अध्यापकों की पद-स्थापना संबंधी कार्यवाही 24 से 31 मई तक अनिवार्य रूप से की जाये। अध्यापकों की कार्यमुक्ति की कार्यवाही एक से 8 जून तक अनिवार्य रूप से किये जाने के लिये कहा गया है।
स्कूल शिक्षा विभाग ने पूर्व में हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में बीच शैक्षणिक सत्र को देखते हुए अध्यापक संवर्ग के अंतरनिकाय संविलियन के लिये जारी अनुमति पर कार्यमुक्त नहीं किये जाने के निर्देश जारी किये थे। अब जून के दूसरे सप्ताह से सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र को देखते हुए यह कार्यवाही निश्चित समय-सीमा में किये जाने के लिये कहा गया है। यह कार्यवाही आदिवासी क्षेत्र से गैर-आदिवासी, गैर-आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्र से आदिवासी क्षेत्र की शालाओं को छोड़कर किये जाने के लिये कहा गया है।