December 25, 2024

भोपाल गैस त्रासदी मामले में फिर शुरू हुई अंतिम बहस

bhopal-district-court-threat

भोपाल,14 नवंबर (इ खबरटुडे)। 2 व 3 दिसंबर 1984 की दरम्यानी रात हुई भोपाल गैस त्रासदी मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ लगाई गई अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं की अंतिम बहस दोबारा शुरू हो गई है। जिला न्यायाधीश शैलेन्द्र शुक्ला की अदालत में आरोपी यूनियन कार्बाइड कंपनी के तत्कालीन प्लांट मैनेजर एसपी चौधरी और जे मुकुंद की ओर से वकील अनिर्बान रॉय ने बहस शुरू कर दी है। यह बहस शुक्रवार तक निरंतर जारी रहेगी।

इससे पूर्व 19 जुलाई 2016 को आरोपी एसपी चौधरी के वकील अनिर्बान रॉय ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए गैस त्रासदी को हादसा न बताकर साजिश के तहत गैस रिसन कराया जाना बताया था। तत्कालीन जिला न्यायाधीश राजीव दुबे के सामने उन्होंने आरोप लगाया था कि 2 व 3 दिसंबर 1984 की रात को जहरीली गैस रिसने की घटना को किसी व्यक्ति ने साजिश के तहत जानबूझकर अंजाम दिया था।

यह घटना प्लांट की डिजाइन में खराबी के कारण नहीं हुई थी। केन्द्र सरकार को कंपनी से पीड़ितों को मुआवजा दिलाना था इसलिए पहले से तय कर लिया गया कि घटना का कारण प्लांट की डिजाइन में खराबी बताया जाए। उन्होंने सीबीआई की जांच और वरिष्ठ वैज्ञानिक वरदराजन सहित 20 वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर ऊंगली उठाते हुए असली दोषियों को बचाने का आरोप लगाया था।

हालांकि सीबीआई ने उनके तर्कों का विरोध करते हुए कहा था कि घटना मानवीय त्रुटि के कारण नहीं बल्कि प्लांट की डिजाइन में खराबी के कारण ही हुई थी। इस मामले में मंगलवार से दोबारा बहस शुरू हुई है इसलिए माना जा रहा है कि एसपी चौधरी के वकील बहस के दौरान मामले से जुड़ी डायरी को भी अदालत में बुलाए जाने की मांग करेंगे।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds