September 30, 2024

निजी कालोनियों में विकास कार्य नहीं करने के मामले में तीन कालोनाईजर्स के खिलाफ एफआईआर करने के निर्देश

रतलाम,9 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। शहर में अवैध रुप से विकसित की गई तीन कालोनियों में अवैध और अधूरे विकास कार्यों को लेकर कलेक्टर तन्वी सुन्द्रियाल ने कालोनाईजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड समेत कुछ कालोनाईजर्स को अधूरे विकास कार्यों के लिए नोटिस देने के निर्देश भी दिए है। हांलाकि शहर में कई ऐसी कालोनियां भी है जो पूरी तरह नियमों के विपरित और पूर्णत: अवैध है,लेकिन ये कालोनाईजर्स अब भी अवैध कालोनियों में भूखण्ड विक्रय कर रहे है। इनकी ओर प्रशासन का अब तक ध्यान नहीं गया है।

नगर  में विकसित सुदामा परिसर, एकता नगर (कासम कालोनी) एवं जयभारत नगर, उंकाला रोड कालोनियों के अनियमित एवं अपूर्ण विकास कार्यो हेतु संबधित काॅलोनाइजर्स के विरूद्व एफ.आई.आर. दर्ज होगी । आज आयोजित टी.एल. बैठक में कलेक्टर श्रीमती तन्वी सुन्द्रियाल ने म.प्र. काॅलोनाईजर एक्ट, 1998 की धारा 339 (क) के तहत उक्त कार्यवाही किए जाने हेतु निगमायुक्त, रतलाम को निर्देश दिए । इन काॅलोनियों में सुदामा परिसर कालोनी के काॅलोनाइजर विजेन्द्र गादिया द्वारा बंधक रखे गए भूखण्डो को राजसात किया जाकर उनका विक्रय किया जायेगा तथा उगाही गई धनराशि से इस कालोनी के अनियमित व अपूर्ण विकास कार्यो को नियमानुसार पूर्ण किया जायेगा, ताकि इस काॅलोनी के आवंटियो को बुनियादी सुविधाए हासिल हो सके । वंही म.प्र. गृह निर्माण मण्डल द्वारा विकसित सूरजमल जैन नगर कालोनी के अपूर्ण विकास कार्य पूर्ण किए जाने हेतु गृह निर्माण मण्डल तथा निजी डेव्हलपर्स द्वारा विकसित अरिहन्त परिसर, समता सिटी तथा समता परिसर के अधुरे विकास कार्य पूर्ण किए जाने हेतु कलेक्टर ने संबधित काॅलोनाइजर्स को नोटिस जारी किए जाने के निगमायुक्त को निर्देश दिए ।

कलेक्टर ने जिले के निगमायुक्त सहित सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देशित किया कि, उनके क्षैत्राधिकार में अपूर्ण रूप से विकसित परन्तु वैध एवं विधिवत अनुमति प्राप्त कालोनियों के अपूर्ण विकास कार्यो को  पूर्ण किए जाने हेतु विकास शुल्क की गणना की जाए । उक्त विकास शुल्क की गणना अविकसित क्षैत्र हेतु रू. 50/- प्रतिवर्ग फुट की दर से की जायेगी, जिसमें से 20 प्रतिशत धनराशि संबधित कालोनियो के हितग्राहियों तथा 80 प्रतिशत धन राशि की सहभागिता राज्य शासन द्वारा की जायगी । इसके लिए कलेक्टर ने जिले के समस्त नगरीय निकायो को प्रस्ताव तैयार किये जाकर राज्य शासन को प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए । उन्होने चिटफंड कम्पनियेा द्वारा की गई धोखाधड़ी संबधी घटानाओ का भी संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किये कि, ऐसे समस्त प्रकरण कलेक्टर न्यायालय में पेश किए जायें , जहंा न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार दोषियो के विरूद्व आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए उनकी अचल सपंत्ति को राजसात किए जाने की कार्यवाही की जायेगी । ऐसी संपत्तियो का विक्रय कर जुटाई गई धन राशि से निवेशको को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई की जायेगी ।

कलेक्टर ने अधिसूचित बैको की ऋण वसूली न हो पाने के प्रकरणों को गंभीरतापूर्वक लेते हुए तहसीलदारो को निर्देशित किया कि, ऐसे प्रकरणो में ऋण वसुली हेतु दोषियों के विरूद्व आर.आर.सी. के तहत प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर नोटिस जारी किए जायें । दोषियो की संपत्ति कुर्क करते हुए नीलामी की कार्यवाही की जाय एवं डूबत राशि की वसूली कर  बैको के एन.पी.ए. को संतोषजनक स्तर तक लाया जाए । अमृत योजना के तहत नगर में चलने वाली सिटी बसो के सुव्यवस्थित संचालन हेतु बस स्टैेण्ड निर्माण की स्वीकृति प्रदान करते हुए कलेक्टर ने निगमायुक्त को उक्त कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु बैठक में ही पत्र जारी कर दिया । स्वीकृति अनुसार बस स्टेण्ड निर्माण हेतु ग्राम पलसोडा तहसीलव जिला रतलाम स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्र 746/ 1 रकबा 2.500 हैक्टे. भूमि आवंटित की गई है । उन्होने बैठक में सभी विभागाध्यक्षो को स्पष्ट निर्देशित किया कि, आगामी 7 नवम्बर के पूर्व 300 दिवस से अधिक लम्बित शिकायतो का अनिवार्य रूप से निराकरण कर दिया जाय, अन्यथा शिकायतो के अनावश्यक विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारीयों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए ऐसे प्रकरणो को गंभीरता से लिया जायेगा ।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds