November 22, 2024

लोकल टीवी चैनलों पर लटकी तलवार

ग्वालियर कलेक्टर ने लगाई प्रसारण पर रोक,अन्य जिलों में भी आदेश की प्रतीक्षा  
भोपाल,11 अक्टूबर (इ खबर टुडे)। निर्वाचन आयोग द्वारा पेड न्यूज के सम्बन्ध में उठाए जा रहे कठोर कदमों के कारण प्रदेश भर में लोकल टीवी न्यूज चलाने वाले एमएसओ संकट में आ गए है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मद्देनजर ग्वालियर कलेक्टर पी.नरहरि ने एक आदेश जारी कर एमएसओ द्वारा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम प्रसारित किए जाने पर रोक लगा दी है। ग्वालियर कलेक्टर के इस आदेश के बाद अब प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस प्रकार के आदेश जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
केबल एक्ट का सहारा लेते हुए ग्वालियर कलेक्टर ने लोकल केबल पर न्यूज चलाना प्रतिबंधित कर दिया है। कहा गया है कि चुनाव आचार संहिता के तहत केबल पर चलने वाली न्यूज और अन्य कवरेजों की मानिटरिंग करना संभव नहीं है। पूरे प्रदेश में कम से कम १०-१२ शहरों में लोकल एमएसओ अपने चैनल पर न्यूज भी चलाते हैं।
अपने आदेश में कलेक्टर पी नरहरी ने कहा की केबल एक्ट के अंतर्गत कोई भी एमएसओ खबर विज्ञापन और मनोरंजक कार्यक्रमों का निर्माण नहीं कर सकता है | और ना ही खुद से इन्हें रीले कर सकता है | उसका काम सिर्फ सिग्नल लेना और उन्हें आगे भेजना है |
इस आदेश को और भी स्पष्ट करते हुए उन्होंने इस बारे में दांडिक प्रावधानों का भी खुलासा करा है | इसके अंतर्गत उन्होंने कहा की अगर एमएसओ लोकल चेनल चलाता पाया गया तो उसका स्टूडियो और मशीनरी जब्त कर ली जायेगी | इसी के साथ पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल और दुबारा दोष सिद्ध पाए जाने पर पांच साल की सजा की जानकारी भी दी गई है |
बताया जा रहा है की चुनावों के लिए बनी मीडिया मानिटरिंग समिति के सम्मुख यह मामला आया और उसके बाद यह कार्रवाई की गई | इस आदेश के बाद ग्वालियर के लोकल चेनल बंद हो गए है |

उल्लेखनीय है कि प्रदेश के भोपाल,इन्दौर,उज्जैन,रतलाम इत्यादि प्रत्येक शहर में एमएसओ स्थानीय स्तर पर टीवी समाचारों और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करते है। देश में प्रचलित नियमों के मान से इस तरह का प्रसारण पूर्णत: अवैध होता है। यहां तक कि एमएसओ अपने कार्यक्रमों और समाचारों के साथ साथ बडे पैमाने पर स्थानीय विज्ञापन भी बटोरते है। विज्ञापन लेना और इनका प्रसारण भी अवैध है। रतलाम में कुछ समय पूर्व तत्कालीन कलेक्टर दीप्ति गौड मुकर्जी ने एक आदेश जारी कर सिटी स्टार नेटवर्क नामक चैनल को बंद कर दिया था। उक्त आदेश में भी उन्ही प्रावधानों का उल्लेख किया गया था,जिनका उल्लेख ग्वालियर कलेक्टर पी नरहरि ने किया है।

 

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