December 25, 2024

रिपोर्ट नहीं लिखने वाले तत्कालीन बिलपांक थाना प्रभारी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का आदेश

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रतलाम,1 जुलाई (इ खबरटुडे)। दुर्घटना के मामले में रिपोर्ट नहीं लिखने वाले एक सब इंस्पेक्टर के विरुध्द न्यायालय ने आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए है।  जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी महेन्द्र सिंह सोलंकी ने एक निजी परिवाद पर उक्त आदेश पारित किया। न्यायालय में संतोष पति दिनेश सितोत नि.विनोबा नगर ने एक निजी परिवाद दाखिल कर बताया था कि विगत 26 फरवरी 2017 को वे अपने पति दिनेश सितोत,सास व दो बच्चियों के साथ अपनी निजी कार से बदनावर जा रही थी। ग्राम धराड के निकट एक ट्रक के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उनकी कार को टक्कर मार दी। इस टक्कर में कार का एक हिस्सा ट्रक में फंस गया था और करीब दो किमी तक कार ट्रक के साथ घिसटती हुई चली गई थी। स्थानीय ग्रामवासियों ने यह दृश्य देखकर किसी तरह ट्रक को रुकवाया। ग्रामीणजनों ने ट्रक चालक की पिटाई भी की थी। दुर्घटना के बाद जब परिवादी श्रीमती संतोष सितोत बिलपांक थाने पर पंहुची,तो उस समय वहां पदस्थ थाना प्रभारी सबस इंस्पेक्टर वरुण तिवारी ने श्रीमती सितोत के साथ झूमा झटकी और अभद्रता की। थाना प्रभारी ने ट्रक चालक के विरुध्द प्रकरण दर्ज नहीं करते हुए उलटे श्रीमती सितोत के पति दिनेश सितोत के विरुध्द झूठा प्रकरण दर्ज कर दिया था। इस बात की शिकायत 28 फरवरी 2017  को श्रीमती सितोत ने पुलिस अधीक्षक को की थी। पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के बाद थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने फिर से दिनेश सितोत व श्रीमती संतोष सितोत को फोन लगाकर अभद्रता की और उन्हे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। इस से पीडीत होकर श्रीमती सितोत ने न्यायालय में निजी परिवाद प्रस्तुत किया।
निजी परिवाद पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी महेन्द्र सिंह सोलंकी ने औद्योगिक क्षेत्र पुलिस थाने पर उक्त सब इंस्पेक्टर के विरुध्द विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए है। न्यायालय ने इस मामले का अनुसंधान डीएसपी स्तर के अधिकारी द्वारा कराने के भी निर्देश पुलिस अधीक्षक को दिए है। परिवादी की ओर से पैरवी अभिभाषत संजय पंवार ने की।

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