December 25, 2024

जन सुनवाई में पटवारी और बाबु निलम्बित

jan sun13

झुठी शिकायत की तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा – कलेक्टर

रतलाम 26 जुलाई(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने जन सुनवाई में रावटी के 20 परिवारों की रिश्वत लेने संबंधी शिकायत पर रावटी तहसील में पदस्थ बाबु प्रभुलाल मेहता और तात्कालिन पटवारी दयाराम वेलजी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया। उन्होने जन सुनवाई में स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ताओं के द्वारा की गई शिकायतों के झुठे पाये जाने पर शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। आज जन सुनवाई में विभिन्न प्रकार की शिकायतों एवं मांगो के लिये जिले के विभिन्न अंचलों के नागरिकों के द्वारा 201 आवेदन एवं शिकायती पत्र पर सुनवाई की जाकर निराकरण किया गया। आज जन सुनवाई में भूमि विवाद, मुख्यमंत्री आवास योजना में किश्तों का भुगतान नहीं, स्कूलों के द्वारा एसएलसी नहीं देने, उचित मूल की दुकानों से राशन नहीं मिलने,राज्य बिमारी सहायता का लाभ दिलाने, पेय समस्या का निराकरण करवाने, शासकीय भूमियों पर से अतिक्रमण हटाने, सड़कों एवं नाली का निर्माण करवाने और अन्य समस्याओं और मंागो से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनका निराकरण किया गया।
जन सुनवाई में रावटी में रहने वाले कुड़ी का टापरा के 20 परिवारों के द्वारा सामुहिक रूप से उपस्थित होकर पृथक-पृथक आवेदन के माध्यम से शिकायत की, कि नवम्बर 2012 में रावटी तहसील में पदस्थ बाबु प्रभुलाल मेहता और तत्कालिन पटवारी व वर्तमान में हरथल में पदस्थ पटवारी दयाराम वेलजी द्वारा प्रत्येक परिवार से शासकीय कब्जे वाली जमीन का पट्टा दिलाने के नाम पर बीस-बीस हजार कुल रूपये चार लाख की रिश्वत ली गई थी। चार साल बीत जाने के बाद भी संबंधितों के द्वारा न तो जमीन का पट्टा दिलाया गया और न ही राशि वापस की गई। उन्होने पट्टा दिलाने या कि राशि वापस लौटाने की मांग की। कलेक्टर ने शिकायत की गम्भीरता को देखते हुए तत्काल जन सुनवाई में ही दयाराम वेलजी और प्रभुलाल मेहता को बुलवाया। उन्होने दोनों पक्षों को रूबरू करवाया। आरोपों और संबंधितों के जवाबों को सुना। सभी के बयान कराने के निर्देश दिये गये। इसके पश्चात पटवारी और बाबु को निलम्बित करते हुए विभागीय जॉच संस्थित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने शिकायतकर्ताओं को भी समझाईश दी कि अभी दिये गये बयान से यदि वे भविष्य में विभागीय जॉच के दौरान मुखर जाते हैं तो उनके विरूद्ध भी आपराधिक प्रकरण दर्ज करते हुए कठोर कार्यवाही की जायेगी।

एफ.डी. की राशि नहीं मिलने से बिटिया की शादी के लिये मॉ परेशान
कलेक्टर ने कहा दुबारा पत्र लिखेगे

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की शाखा रतलाम में 21 फरवरी 2014 को एक लाख रूपये की राशि को फिक्स डिपोजिट करवाया गया था। एफ.डी. की परिपक्वता अवधि एक साल होकर 21 फरवरी 2015 को राशि ब्याज सहित राशि जमाकर्ता को बैंक के द्वारा भुगतान किया जाना था। निर्धारित अवधि के बाद भी बैंक के द्वारा पैसे नहीं होने का हवाला दिया जाकर आज तक भी भुगतान नहीं किया गया। आज जन सुनवाई में जमाकर्ता श्रीमती कुसुम विष्णु शर्मा 11 बिचलावास रतलाम द्वारा शिकायत की गई कि उसे अपनी बिटिया की शादी करनी हैं और बैंक के द्वारा उसके जमा किये गये पैसें का भुगतान नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने पीडि़ता को बताया कि उनकी ओर से शासन को एक बार पत्र लिखा जा चूका है। वे उसकी पीड़ा समझते हैं और उसको उसके अधिकार की राशि दिलवाने के लिये दुबारा शासन को पत्र भेजा जायेगा।

बाल हद्य उपचार योजना का लाभ दें

जन सुनवाई में आज कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को इकबाल हुसैन की आठ वर्षीय पुत्री गुडिया का ईलाज कराने हेतु बाल हद्य उपचार योजना अंतर्गत प्रकरण को स्वीकृत करने के निर्देश दिये। जन सुनवाई में इकबाल हुसैन द्वारा बताया गया कि उसकी बेटी के दिल में छेद है। वह स्वयं मजदूरी करता हैं और बेटी के उपचार में होने वाला खर्च खुद वहन नहीं कर सकता है। उसने बताया कि अस्पताल के द्वारा ईलाज के लिये डेढ़ लाख रूपये की आवश्यकता बताई गई है। कलेक्टर ने सीएमएचओ को शासकीय योजनान्तर्गत पीडि़त को लाभान्वित कर उपचार कराने के निर्देश दिये।

क्या कुण्डाल तालाब में ऐसी जमीन डुब रही हैं जिसका मुआवजा नहीं मिला

कलेक्टर ने जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को कुण्डाल तालाब के कारण डुब में आने वाली जमीन का परीक्षण करने के निर्देश दिये है। उन्होने कहा हैं कि पता लगाया जाये कि ऐसी भी जमीन डुब रही हैं क्या जिसके कृषकों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ है। कलेक्टर ने परीक्षण कर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। जन सुनवाई में आज ग्राम बासिन्द्रा के पुना-बालु कतीजा द्वारा शिकायत की गई कि कुण्डाल तालाब की ऊँचाई अधिक होने से उनकी जमीन हर साल डुब जाती हैं और वे अपनी जमीन पर फसल नहीं ले पा रहे है। उन्होने अपनी शिकायत में यह भी बताया कि बारिश में तालाब भर जाने पर रास्ता बंद हो जाता हैं जिसके कारण से बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते है। शिकायतकर्ता ने कलेक्टर को अवगत कराया कि गत वर्षो में इन्हीं कारणों से कुण्डाल तालाब में दो बच्चों की डुबने से मृत्यु हो चूकी है। कलेक्टर ने परीक्षण करने के साथ ही अन्य शिकायतों के निराकरण करने के निर्देश भी कार्यपालन यंत्री को दिये।

एक हजार रूपये नहीं दिये तो रीडर ने धक्के मारकर भगा दिया

जन सुनवाई में आज ग्राम झरी तहसील सैलाना के भीमा-हकरा निनामा ने एडीएम धर्मेन्द्रसिंह को शिकायत की कि सैलाना के तहसीलदार के रीडर मनीष विजयवर्गीय ने एक हजार रूपये की रिश्वत नहीं दिये जाने पर उसे न्यायालय से धक्के मारकर निकलवा दिया और धमकाया कि आईंदा आना मत। उसने शपथ पत्र देकर रिश्वत खोरी की शिकायत करते हुए बताया कि वह अपने एक परिचित राजेन्द्र की जमानत कराने के लिये पावती लेकर गया था। जमानत हेतु कागज पर हस्ताक्षर करवाने के बदले में उससे एक हजार रूपये की रिश्वत मांगी गई। एडीएम ने एसडीएम सैलाना को जॉच के निर्देश देते हुए कार्यवाही करने को कहा है।

लाईन भी, कनेक्शन भी पर लाईट नहीं

जन सुनवाई में आज सैलाना के ग्राम सेमलखेड़ा के निवासियों के द्वारा लाईट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर डीपी लगाने की मांग की गई। उन्होने अपने आवेदन पत्र में बताया कि उनके गॉव में 40-50 घरों में बिजली कनेक्शन तो हैं वे बिल भी पुरा भरते हैं पर उन्हें लाईट नहीं मिलती है। उन्होने यह भी बताया कि गॉव में कृषि हेतु तीन स्थायी और पॉच अस्थायी कनेक्शन है। जिसका वे नियमित रूप से बिल भी भरते है पर डीपी के अभाव में उन्हें लाईट नहीं मिल पा रही है। अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है।

नुरानी मस्जिद के सामने अतिक्रमण संबंधी शिकायत

जन सुनवाई में आज दोस्त मोहम्मद पीर मोहम्मद ने शिकायत की कि पीएण्डटी कॉलोनी नुरानी मस्जिद के सामने सड़क पर मोहम्मद हनीर्फुर रहमान सड़क पर दस फीट का पक्का निर्माण कर लिया हैं उसने अपनी शिकायत में बतलाया कि सड़क की चौड़ाई बीस फीट की हैं जिसको अतिक्रमण कर सॅकरी कर दिया गया हैं अब सड़क दस फीट की ही रह गई हैं जिसके कारण अब कॉलोनी वासियों को परेशानी हो रही है। नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में परीक्षण व कार्यवाही के निर्देश दिये गये है।
मुआवजा राशि दिलवाये
जन सुनवाई में ग्राम सुरजापुर तहसील पिपलौदा निवासी भुपेन्द्रसिंह पिता चंदरसिंह और तोपकुंवर तख्तसिंह द्वारा शिकायत की गई कि उन्हें सोयाबीन की फसल में नुकसान संबंधी मुआवजा राशि अब तक नहीं मिली है। उन्होने बताया कि नुकसानी के उपरंात सर्वे कार्य किया गया था। उनके नाम भी सूची में शामिल किये गये थे। उन्हें मुआवजा राशि भी स्वीकृत हुई थी पर आज दिनांक तक उनके खाते में राशि जमा नहीं की गई है। तहसीलदार पिपलौदा को परीक्षण कर राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

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