डी.जे. और गुब्बारे प्रतिबंधित रहेगे होली एवं धुलेण्डी पर
सभी अनुमतियॉ मिलेगे थाने से शांति समिति की बैठक संपन्न
रतलाम,18 मार्च(इ खबरटुडे)। कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने आज शांति समिति की बैठक में सभी की सहमति के पश्चात निर्देश दिये हैं कि आगामी त्यौहारों, होली, धुलेण्डी और रंगपंचमी पर डी.जे. का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होने साथ ही निर्देश दिये कि त्यौहारो को मनाये जाने के दौरान रंग भरे गुब्बारे भी प्रतिबंधित रहेगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि होलिका दहन एवं स्वागत मंचों संबंधी समस्त अनुमतियॉ संबंधित पुलिस थानों के माध्यम से एसडीएम द्वारा जारी की जायेगी।
माहौल बिगाडने की कोशिश की गई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा
त्यौहारों के दौरान बाईकों पर दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सवारी नहीं की जा सकेगी। इस दौरान यदि किसी भी प्रकार की गडबडी करने या माहौल बिगाडने की कोशिश की गई तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। उन्होंने कहा कि त्यौहारों को शांतिपूर्वक मनाए जाने में पुलिस एवं प्रशासन हर समय जनता के साथ सहयोगी के रूप में रहेगा।
चंदा मांगने के लिए नाकाबंदी करना या पत्थर लगाकर वाहनों को रोकना गैर कानूनी अपराध माना जाएगा
होली, धुलेण्डी एवं रंगपंचमी त्यौहारों के मद्देनजर बलपूर्वक चंदा मांगने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि चंदा मांगने के लिए नाकाबंदी करना या पत्थर लगाकर वाहनों को रोकना और बलपूर्वक चंदा वसूली करना गैर कानूनी अपराध माना जाएगा तथा संबंधितों के विरूध्द एफ.आई.आर.दर्ज कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। बैठक में चर्चा के दौरान सदस्यों के द्वारा बताया गया कि इस प्रकार की घटनाएं सैलाना, झाबुआ मार्ग पर अधिक होती हैं। बैठक में पुलिस अधीक्षक अविनाश शर्मा ने सभी से अनुरोध किया कि होलिका दहन किए जाने वाले स्थानों की सूचना संबंधित पुलिस थानों को दी जाए। प्रयास किया जाए कि परम्परागत स्थानों पर होलिका दहन हों।
गैर निकालने का स्थान दिनांक एवं समय आदि पूर्व से तय कर कार्य योजना तैयार की जाये
बिजली के तारों के नीचे, चौराहों,बीच सडक पर,घरों के पास या ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण वाले स्थानों के पास होलिका दहन न किया जाए। होली पर गैर निकालने का स्थान दिनांक एवं समय आदि पूर्व से तय कर कार्य योजना तैयार की जाये। स्वागत मंच बनाने हेतु थाना प्रभारी के माध्यम से एसडीएम की अनुमति अनिवार्य रहेगी। धुलेण्डी के दिन बाईक पर तीन लोगों के द्वारा सवारी करने पर चालान की कार्यवाही की जायेगी। शराब की बिक्री, मात्रा आदि तय नियमों के अनुसार ही निर्धारित की जाये। दिनांक 22, 23 एवं 28 मार्च को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चिकित्सक, एम्बुलेंस, आवश्यक दवाईयों के साथ अतिरिक्त स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
महापौर डॉ. सुनिता यार्दे ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा होली पर विशेष कर नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं चर्म रोग विशेषज्ञ की डयुटी सुनिश्चित की जाये। इस कार्य के लिये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम को जिम्मेदारी सौपी गई। होली पर माईकिंग केवल शाम 6 से रात्रि 10 बजे तक ही की जा सकेगी किन्तु डी.जे. पूरी तरह से प्रतिबंधात्मक रहेगे। शांति समिति के सदस्यों के द्वारा समिति के पुर्नगठन की मांग की गई तथा सक्रिय सदस्यों को ही नामाकिंत किये जाने की मांग की गई। इस पर कलेक्टर महोदय के द्वारा सहमति व्यक्त की गई। बैठक में एडीएम धर्मेन्द्रसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे, एसडीएम रतलाम शहर सुनील झा, एसडीएम रतलाम ग्रामीण, सीएसपी, थाना प्रभारी सहित शांति समिति के सदस्यगण उपस्थित थे।