बंधक प्लाट बेचने पर कालोनाईजर गादिया को जेल भेजा
रतलाम, 5 फ़रवरी(इ खबरटुडे)। नगर निगम में बंधक प्लाट बेचना कालोनाईजर विजेन्द्र गादिया को भारी पड गया हैं। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ऋतुराजसिंह चौहान ने शुक्रवार को उसे 12 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए। औद्योगिक क्षेत्र पुलिस ने धारा 420 के तहत दर्ज धोखाधड़ी के मामले में 4 फरवरी को देर रात उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
एडीपीओ के.के. सिंह चौहान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पिछले वर्ष नगर निगम के प्रभारी कार्यपालन यंत्री सुरेन्द्रसिंह राजावत की रिपोर्ट पर कालोनाईजर गादिया के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। इसमें बताया गया था कि स्नेह नगर कॉलोनी के प्लाट क्रमांक 117 से 124 आरोपी द्वारा नगर निगम में बंधक रखे गए थे। इन प्लाटों में से प्लाट क्रमाकं 123 को आरोपी ने नगर निगम को जानकारी दिए बिना बेच कर धोखाधड़ी की। आरक्षक नरेन्द्रसिंह चावडा ने आरोपी को गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को न्यायालय में पेश कर 12 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में भेजने का आग्रह किया था। आरोपी की ओर से इस दौरान जमानत अर्जी भी प्रस्तुत की गई, जिसे न्यायालय ने खारिज कर उसे 12 फरवरी तक जेल भेजने के आदेश दिए हैं।