GST Rules Changes: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे GST के नियम, टैक्स चोरी रोकने हेतु सरकार उठाएगी सख्त कदम, देखिए पूरी रिपोर्ट

GST road change from first April: देश में 1 अप्रैल से जीएसटी के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि नया वित्त वर्ष देश में 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। GST नियमों में कई बड़े बदलाव लागू होने के बाद इसका लोगों के जीवन पर भी असर पड़ेगा। पाठकों को बता दें कि सरकार 1 अप्रैल से देश में टैक्स चोरी रोकने और सिस्टम को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई सख्त कदम उठाने जा रही है। सरकार के नए नियम लागू होने के बाद टैक्स चोरी करने वाले लोगों की शामत आ जाएगी।
जीएसटी के इन नियमों में होगा 1 अप्रैल 2025 से बदलाव
संपूर्ण देश में सरकार द्वारा जीएसटी के कई नियमों में 1 अप्रैल 2025 से बदलाव किया जाएगा। सरकार द्वारा 1 अप्रैल से ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम में सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) 1 अप्रैल से ई-वे बिल और ई-इनवॉइस सिस्टम को और अधिक सिक्योर बनाने की तैयारी कर रही है।
नए नियम लागू होने के बाद विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन के कोई भी इनवॉइस जनरेट नहीं किया जा सकेगा। 1 अप्रैल से जीएसटी की नए नियम लागू होने पर धोखाधड़ी के मामलों पर भी अंकुश लगेगा।
इसके अलावा ई-वे बिल की वैलिडिटी 1 अप्रैल से 180 दिनों तक ही वैलिड रहेगी। ई-वे बिल 360 दिन से ज्यादा एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। ऐसा होने के बाद लोगों को पुरानी तारीखों के इनवॉइस से माल ढुलाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
1अप्रैल से GST पोर्टल पर लॉगिन के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा ज़रूरी
सरकार 1 अप्रैल से जीएसटी के नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीएसटी के नए नियम लागू होने के बाद GST पोर्टल पर लॉगिन के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन जरूरी हो जाएगा। यानी आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बिना जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन नहीं कर सकेंगे।
नए नियम लागू होने के बाद आप अपने जीएसटी पोर्टल पर सिर्फ पासवर्ड से ही लॉगिन नहीं कर सकेंगे। 1 अप्रैल से आपको अपने जीएसटी पोर्टल पर लोगिन करने के लिए OTP या अन्य सेक्योरिटी स्टेप्स फॉलो करने अनिवार्य हो जाएंगे।
1 अप्रैल से डायरेक्टर्स को भी देना होगा बायोमेट्रिक
देश में 1 अप्रैल से जीएसटी के नए नियम लागू होने के बाद डायरेक्टर्स को भी बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। नहीं नियमों के अनुसार डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को भी GST सुविधा केंद्र में जाकर फिंगरप्रिंट/बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।
इसके अलावा GSTR-7 रिटर्न के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। जीएसटी के नए नियमों के अनुसार 1 अप्रैल से आप TDS से जुड़ा रिटर्न (GSTR-7)
को स्किप करके आगे की तारीख में फाइल नहीं कर सकेंगे। आपको प्रत्येक महीने का रिटर्न भरने के लिए क्रमवार प्रक्रिया को अपनाना होगा।
1 अप्रैल 2025 से ISD रजिस्ट्रेशन हो जाएगा अनिवार्य
देश में लाखों करोड़ों लोग जो टैक्सपेयर्स की श्रेणी में आते हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें की 1 अप्रैल 2025 से ISD रजिस्ट्रेशन के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। जानकारी के अनुसार नए वित्तीय वर्ष में
अगर वर्तमान में आपकी कंपनी के पैन नंबर पर एक साथ कई GST रजिस्ट्रेशन हैं, तो अब आपको इसमें बदलाव करना पड़ेगा। Input Service Distributor (ISD) के प्रक्रिया के तहत इसे रजिस्टर करना पड़ेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गलत ITC डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। आयकर विभाग (income tax) द्वारा गलत आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन पर आपको 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है।