पहलवान बाबा दरगाह मामला / कमेटी को मिला स्टे हुआ निरस्त,जल्द शुरू होगी दरगाह हटाने की कार्यवाही
रतलाम ,26 नवंबर (इ खबर टुडे ) जावरा रोड से डोसीगांव तक सिटी फोरलेन बनाने में बाधक बन रही पहलवान बाबा की दरगाह में अतिक्रमण कर बनाए गए हिस्से को ढहाने पर मुस्लिम पक्ष द्वारा न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। स्टे निरस्त होने के बाद दरगाह के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जल्दी शुरू होने का अनुमान है।
उल्लेखनीय है कि पिछले करीब तीन महीनों से प्रशासन द्वारा उक्त दरगाह के अवैध निर्माण को हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। बीते दिनों प्रशासन द्वारा दरगाह कमेटी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया गया था। नोटिस जारी होने के बाद एक ओर जहां मुस्लिम समुदाय के कुछ नेता इस कार्यवाही को रुकवाने के प्रयास कर रहे थे,वहीं दूसरी ओर सोशल मीडीया पर भडकाउ मैसेज डालने का सिलसिला भी शुरु हो गया था। इस दौरान दरगाह कमेटी द्वारा कोर्ट में उक्त कार्यवाही पर स्टे हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। इस आवेदन का जवाब देने के लिए उस समय प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी कोर्ट में मौजूद नहीं था जिसके चलते तृतीय व्यवहार न्यायाधीश अतुल श्रीवास्तव की कोर्ट ने एकपक्षीय स्टे आदेश प्रदान कर दिया गया था।
जिसके बाद प्रशासन द्वारा उक्त स्टे को निरस्त करने के लिए आवेदन दिया गया था। प्रशासन के आवेदन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने 13 नवंबर दरगाह कमेटी के पक्ष में दिया स्टे आदेश को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने प्रशासन की कार्यवाही को सही मानते हुए प्रशासन को पूरी कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दे दी है। न्यायालय के आदेश के बाद दरगाह के अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही जल्दी शुरू होने की उम्मीद है।