December 26, 2024

single use plastic/जैन पैकेजिंग से अमानक स्तर की 8 किलो पॉलीथीन जब्त,2000 का किया जुर्माना

polthene

75 मॉईक्रान से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित

रतलाम,18फरवरी(इ खबर टुडे)। रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक (प्लास्टिक स्टीक सहित ईयर बर्ड, बैलून में उपयोग होने वाले प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक झण्डे, कैंडी स्टिक, आईस्क्रीम स्टीक, सजावट में उपयोग होने वाले थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, फोर्क, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, टे, स्वीट बाक्स, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कव्हर करने वाली पैकिंग फिल्म, प्लास्टिक स्टिर्रस व 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीबीसी के बैनर) के उपयोग को मध्यप्रदेष प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड व कलेक्टर एवं निगम प्रशासक कुमार पुरुषोतम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।

अभियान के तहत जैन पैकेजिंग मटेरियल कल्याण नगर से तय मानक के विपरित 8 किलो पॉलीथीन को जब्त कर संबंधित पर 2000 की राशि का जुर्माना स्पॉट फाईन दल द्वारा किया गया।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एव ंना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें। उपरोक्त का उल्लघंन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें।

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