mainखबरे जिलों सेब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेशरतलाम

जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

रतलाम 18 दिसम्बर (इ खबर टुडे) . जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

निर्धारित प्रोफार्मा में यात्रियों की आईडी प्रूफ की छाया प्रति के साथ 24 घंटे में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। घरेलू नौकरों को रखने वाले व्यक्तियों के लिए उसकी जानकारी 1 सप्ताह में निर्धारित प्रोफार्मा में संबंधित थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। प्राइवेट हॉस्टल संचालकों, स्वयं की व उसके कार्यरत कर्मचारियों की जानकारी आई कार्ड की छाया प्रति के साथ निर्धारित प्रोफार्मा में 1 सप्ताह में संबंधित पुलिस थाने में दिया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी धार्मिक स्थल पर बाहर से आकर रहने वाले व्यक्तियों एवं लंबे समय 15 दिवस से अधिक रुक कर धार्मिक प्रवचन देने वाले व्यक्तियों की जानकारी मय आईडी प्रूफ के संबंधित धार्मिक स्थल के संचालक को 24 घंटे में संबंधित पुलिस थाने को देना अनिवार्य होगी।

आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

Related Articles

Back to top button