4 साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी की सजा
इंदौर/महू,24 फरवरी( इ खबर टुडे)। 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के अपराधी को स्पेशल कोर्ट ने दोहरी फांसी की सजा सुनाई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में एक दिसंबर की रात को महू में पांच वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी।
अगले दिन बच्ची का शव सैन्य भूमि बंगला नंबर 122 में बने एक खंडहर में बरामद हुआ था। इस घटना के बाद से ही पुलिस छानबीन में लग गई थी। पुलिस ने जांच शुरू की और पहले करीब बारह संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद करीब पचास सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनमें से कुछ में मुजरिम अंकित विजयवर्गीय नजर आया।
पुलिस ने उसे घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्ची को उठाते हुए देखा और फिर बाद में उसके पहने हुए कपड़ों के आधार पर अन्य सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने पर उसकी पहचान की, जिसके बाद उसे खोजा गया। इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस ने 13 दल बनाए थे।
वारदात करने वाला युवक अंकित उस स्थान के बिलकुल पास रहता था, जहां उसने बच्ची का शव छोड़ा था। घटनास्थल पर हो रही सारी कार्रवाई पर उसकी नजर थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जब पुलिस अंकित के घर उसे खोजने के लिए पहुंची तो वह आसानी से मिल गया।
इस मामले में पुलिस ने चालीस गवाह तैयार किए थे। पहले काफी दिनों तक मामला महू अदालत में ही चला, लेकिन बाद में इसे इंदौर भेज दिया गया। जांच करने वाले तत्कालीन एएसपी धर्मराज मीणा, विनोद शर्मा, टीआई अभय नेमा और योगेंद्र तोमर ने लगातार सुबूत जुटाए।
पुलिस की कोशिश थी कि इस प्रकरण की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी हो और आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा मिले। पुलिस पूछताछ में अंकित विजयवर्गीय ने स्वीकार किया कि वह पहले भी इस तरह के कृत्य करता रहा है। एक बार एक विक्षिप्त वृद्ध महिला को भी वह बंगला नंबर 122 के उसी खंडहर में ले गया था, जहां लोगों की नजर उस पर पड़ गई और उसे मारकर भगा दिया। अंकित ने कुछ समय पहले ही शादी की थी और दिसंबर महीने में ही उसके यहां बेटी ने जन्म लिया है।