November 14, 2024

350 बल्क लीटर शराब का अधिहरण

रतलाम 16 अप्रैल (इ खबरटुडे)। कलेक्टर राजेन्द्र शर्मा ने आबकारी अधिनियम के तहत पांच न्यायालयीन प्रकरणाें में पुलिस एवं आबकारी विभाग द्वारा जब्त 350.12 बल्क लीटर अवैध शराब तथा 118 पेटी बियर के अधिहरण के आदेश जारी किए हैं। 

प्राप्त जानकारी के अनुसार रतलाम नगर के नर्स रेल्वे कालोनी से अलग-अलग ब्राण्ड की विदेशी मदिरा 159.12 लीटर अवैध शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूध्द प्रकरण दर्ज किया गया है। इसी तरह पुलिस थाना रिंगनोद द्वारा बोरवनी फन्टा से किशनलाल पिता बद्रीलाल निवासी ग्राम एरवास तथा कमल पिता किशनलाल निवासी ग्राम आनाखेड़ी से अवैध रूप से मोटर साईकिल द्वारा परिवहन की जा रही 63 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस थाना आलोट द्वारा सुजानसिंह पिता मानसिंह साेंधिया ग्राम गुराड़िया से मोटर साईकिल द्वारा अवैध रूप से परिवहन की जा रही 74 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। आबकारी विभाग द्वारा रतलाम के करमदी रोड़ चमारिया नाका निवासी रवि टांक पिता बालाराम टांक से कुल 54 बल्क लीटर शराब जब्त की गई। पुलिस थाना बाजना द्वारा पवन पिता श्रीपाल निवासी मोतीपुरा खरगौन (वाहन चालक) सुरेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह चन्द्रावत रतलाम तथा महेन्द्र पिता हुकुमचंद जायसवाल रतलाम से शिवगढ चिकित्सालय के सामने से लोडिग वाहन द्वारा अवैध रूप से परिवहन की जा रही 118 पेटी बियर जब्त की गई।

इस प्रकार पांच न्यायालयीन प्रकरणाें में कुल 350.12 बल्क लीटर शराब तथा 118 पेटी बियर को अधिहरण करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। इसी तरह अवैध रूप से परिवहन के उपयोग में आनेवाले जब्तशुदा वाहनाें की नीलामी कर राशि शासकीय खजाने में जमा कराने के भी आदेश दिए हैं।

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