31 मार्च तक आधार नम्बर को बैंक खाते में दर्ज करवायें
रतलाम ,16 फरवरी (इ खबरटुडे)। भारत सरकार द्वारा धनशोधन निवारण (अभिलेख का अनुरक्षण) नियम-2005 में संशोधन करते हुए अब आधार नम्बर को बैंक खाते में दर्ज करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिये 31 मार्च 2018 अन्तिम तिथि निर्धारित की गई है। इस तिथि के पश्चात बगैर आधार नम्बर वाले बैंक खातों से व्यवहार नहीं किये जा सकेंगे। भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से अपेक्षा की गई है कि हितग्राहियों को सभी भुगतान आधार नम्बर के आधार पर ही किये जायें।
मध्य प्रदेश में 8 फरवरी की स्थिति में 81.6 प्रतिशत बचत एवं चालू खातों में आधार नम्बर दर्ज हुए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ हितग्राही विशेषकर विद्यार्थियों के पृथक बैंक अकाउंट नहीं होने से उनको देय राशि का भुगतान उनके अभिभावकों के बैंक खातों में ही जमा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आधार से माता-पिता, अभिभावक के बैंक खाते लिंक नहीं हो सकेंगे। ऐसे सभी विद्यार्थियों के स्वयं के नाम के बैंक खाते खुलवाते हुए आधार से लिंक करना आवश्यक है।
मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बसन्त प्रताप सिंह ने प्रदेश के सभी कलेक्टर्स एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत हितग्राहियों के आधार पंजीयन का कार्य पूर्ण करायें, उनके बैंक खातों में आधार नम्बर दर्ज करायें, नये बैंक खाते खोलने एवं इन खातों में आधार का अभिप्रमाणन कराने की विस्तृत कार्य योजना तैयार कर 31 मार्च तक उक्त कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करायें।