April 28, 2024

26 जुलाई को उच्च शिक्षा ऋण शिविर

रतलाम19 जुलाई (इ खबरटुडे)। जिले के शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय में 26 जुलाई को प्रात:11बजे से उच्च शिक्षा ऋण शिविर आयोजित होगा। उच्च शिक्षा ऋण हेतु इच्छुक आवेदक वांछित प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों के साथ उपस्थित रहें। उच्च शिक्षा के लिए तीन प्रकार की योजनाएँ संचालित हैं।
उच्च शिक्षा ऋण योजना में 4 लाख रूपए तक का ऋण बिना किसी जमानतदार/कोलेटरल सिक्यूरिटी के सिर्फ पिता/माता/अभिभावक-सह-ऋणी के आधार पर प्रदान किया जाता है। 4 लाख से साढ़े सात लाख तक के ऋण बैंक को स्वीकार्य जमानतदार के आधार पर तथा साढ़े सात लाख रूपए से अधिक के ऋण कोलेटरल सिक्यूरिटी के आधार पर दिया जाता है। उच्च शिक्षा ऋण गारंटी योजना के तहत प्रदेश के प्रतिभावान उच्च शिक्षा आकांक्षी छात्र जो संसाधनों के अभाव में बैंक को कोलेटरल सिक्यूरिटी देने में असमर्थ हो, के लिए राज्य शासन द्वारा ऋण गारंटी का प्रावधान किया गया है। इसके लिए परिवार की 5 लाख रूपए तक वार्षिक आय वाले विद्यार्थी पात्र रहेंगे।विद्यार्थी का उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकार्ड एवं उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में चयन होना आवश्यक है। उच्च शिक्षा ऋण पर मध्यप्रदेश सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत शिक्षण अवधि में उच्च शिक्षा ऋण पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय साढ़े चार लाख से अधिक एवं 7 लाख रूपए तक होना आवश्यक है।
उच्च शिक्षा ऋण लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी को निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची/पास हुए सेमेस्टर की अंकसूची,आधार कार्ड (यदि उपलब्ध हो तो)/मतदाता परिचय कार्ड/ पैनकार्ड, प्रवेश लेने वाले विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने का प्रवेश-पत्र,सम्पूर्ण शैक्षणिक अवधि के दौरान देय शैक्षणिक शुल्क तथा शिक्षा अवधि के दौरान होने वाले अन्य व्यय जैसे छात्रावास,भोजन,पुस्तक,कम्प्यूटर आदि पर सम्पूर्ण व्यय का विवरण,अभिभावक का आय प्रमाण-पत्र तथा पासपोर्ट साईज के4फोटोग्राफ्स प्रस्तुत करने होंगे। उच्च शिक्षा ऋण हेतु  www.dif.mp.gov.in पर आन-लाइन आवेदन किया जा सकता है।

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