1993 बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने अबु सलेम और करीमुल्लाह को सुनाई उम्रकैद की सजा
मुंबई/नई दिल्ली 07सितम्बर(इ खबर टुडे)। 1993 मुंबई ब्लास्ट मामले के दोषियों को उनके किए की सजा मिल चुकी है। स्पेशल टाडा कोर्ट ने बुधवार सुबह सजा का ऐलान करते हुए हमले के आरोपी करीमुल्लाह को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।वहीं अबु सलेम समेत 5 दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। धमाकों के 24 साल बाद इसके पीड़ितों को उम्मीद है कि आज उन्हें इंसाफ मिलेगा। सजा के लिए अबु सलेम और 4 अन्य दोषियों को पुलिस कोर्ट लेकर पहुंच गई है और अब से कुछ ही देर में सजा का ऐलान हो जाएगा।
12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए इन में 257 लोगों की मौत हुई थी जबकि 700 से ज्यादा घायल हुए थे। इन धमाकों में करीब 27 करोड़ रुपये की संपत्ति नष्ट हो गई थी।
मामले में अभी तक की कार्रवाई में कोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि दोषियों को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी। टाडा कोर्ट ने दोषी फिरोज खान की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि ये मामला गंभीर है और इसे टाला नहीं जा सकता है।
इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में सातवें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था। मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद और मर्चेंट ताहिर, करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। बता दें कि दोषी मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो चुकी है।
कोर्ट ने अबु सलेम को मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने का दोषी पाया था। अबू सलेम पर हमले में हथियार और विस्फोटक मुंबई में लाने दोष साबित हुआ है। सुनवाई के दौरान जज ने ये भी कहा था कि सरकारी पक्ष ने अपने आरोप साबित कर दिए हैं। कोर्ट के फैसला के बाद सरकारी वकील डीएन साल्वी ने केस से जुड़ी कई जानकारियां दी। उन्होंने बताया था कि विस्फोट का सारा सामान अबु सलेम की देख-रेख में आया था।