November 15, 2024

10 रूपए का सिक्का न लेने वाले व्यापारी एवं दुकानदार होंगे दण्डित

भोपाल,17 नवम्बर(इ खबरटुडे)। कुछ व्यापारियों एवं दुकानदारों द्वारा बिना किसी वैधानिक आधार पर 10 रूपए के सिक्कों को नकली बताकर ग्राहकों से लेने से मना किया जा रहा है । 10 रूपए के सभी सिक्के एवं 1 रूपए से लेकर 100 रूपये तक सभी करेंसी नोट पूरी तरीके से वैध एवं मान्य है।

यदि किसी दुकानदार या व्यापारी द्वारा सिक्कों के बारे में गलत अफवाह फैलाई जाती है या 10 रूपए के सिक्कों को लेने से मना किया जाता है, तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। सभी को 10 रूपए के सिक्के से लेनदेन करना पड़ेगा। आमजन धैर्य से काम लें तथा किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें

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उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर की लोकप्रिय न्यूज वेबसाईट इ खबर टुडे वेबसाईट ( www.ekhabartoday.com )पर दस रुपये के सिक्के की नकली होने की अफवाह के सम्बध मे खबर सबसे पहले प्रक्राशित की गई

दस रुपए के सिक्के नकली होने की अफवाह जोरों पर

 

 

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