December 25, 2024

हर भारतीय VIP, ये ऐतिहासिक फैसला-योगी

modi with yogi
  • लालबत्ती पर मोदी की चोट पर योगी का साथ

उत्तर प्रदेश ,20 अप्रैल (इ खबरटुडे)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाल बत्ती कल्चर को उठाए गए कदम की चारों ओर तारीफ हो रही है. अब गुरुवार सुबह ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को लेकर पीएम के कसीदे पढ़े. योगी ने ट्वीट किया कि ‘ लालबत्ती हटाने के केन्द्र सरकार के ऐतिहासिक फैसले का हम स्वागत करते हैं, हर भारतीय VIP हैं. लक्ष्य अंत्योदय प्रण अंत्योदय पथ अंत्योदय.’ गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बुधवार को सभी नेताओं, मंत्रियों की गाड़ी से लाल बत्ती हटाने का आदेश दिया है. 1 मई से पूरे देश में लाल बत्ती पर रोक लग गई है.

मोदी बोले- पहले उठाना था कदम
फैसले के बाद से केंद्रीय मंत्रियों ने तुरंत लाल बत्ती हटाना शुरू कर दिया. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस फैसले पर ट्वीट किया कि हर भारतीय खास और VVIP हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर अपने एक प्रशंसक के ट्वीट का जवाब दे रहे थे. इसी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘ऐसे प्रतीक नए भारत की भावना से कटे हुए हैं.’ ऐसे ही एक अन्य ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह काफी पहले खत्म हो जाना चाहिए था. खुशी है कि आज एक ठोस शुरुआत हुई है.’ उन्होंने कहा, ‘हर भारतीय खास है. हर भारतीय वीआईपी है.’

नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी का कहना है कि जगह-जगह पर मंत्री लाल बत्ती लेकर ट्रैफिक से निकल जाते थे. इस बात को लेकर लोगों में गुस्सा था और जो यह VIP कल्चर था और रेडलाइट से जुड़ा हुआ था. जो भी इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. यह बहुत अच्छा निर्णय है. इस निर्णय से जनता में नेताओं की छवि सुधरेगी. राजनेताओं की सभी नेताओं को सब लोगों को एक जैसा दिखना चाहिए. सबको लाइन में लगना चाहिए. विदेशों में कई मंत्री खुद गाड़ी चलाकर जाते हैं. VIP कल्चर खत्म करने में ऐसे निर्णय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी.

नियमों में होगा बदलाव
अब सिर्फ एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसी इमरजेंसी सेवाओं में लगी गाडियां ही नीली बत्ती का इस्तेमाल कर सकेंगी. ये फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया और इसके बारे में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में जानकारी दी. इस फैसले को लागू करने के लिए सेन्ट्रल मोटर वेहिकल रूल 1989 में बदलाव किया जाएगा. इसी नियम के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वीआईपी को गाडियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लगाने की अनुमति देती हैं. इस नियम का रूल का 108 (1) (3) कहता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ये तय करेंगी कि किन गाडियों के ऊपर लाल और नीली बत्ती लग सकती हैं.

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