May 20, 2024

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराने की दृष्टि कार्यपालिक दण्डाधिकारी नियुक्त

रतलाम 29 अक्टूबर(इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 24 रतलाम (अजजा) के लोकसभा उप निर्वाचन 2015 के तहत रतलाम ग्रामीण, रतलाम शहर तथा सैलाना क्षेत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान की प्रक्रिया सम्पन्न कराने तथा कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से 11 कार्यपालिक दण्डाधिकारियों की नियुक्ति की है।

रतलाम ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संयुक्त कलेक्टर एस.के.मिश्रा थाना क्षेत्र नामली के लिये, अपर तहसीलदार अजय हिंगे थाना क्षेत्र बिलपांक एवं मुंदड़ी के प्रभारी होगे। रतलाम शहर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तहसीलदार रश्मि श्रीवास्तव थाना क्षेत्र स्टेशन रोड़, डिप्टी कलेक्टर चत्तरसिंह गामड़ थाना औद्योगिक क्षेत्र, तहसीलदार विजयसिंह मण्डलोई थाना क्षेत्रमाणक क्षेत्र एवं दिनदयाल नगर, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख रेश्म गवली थाना क्षेत्र जीआरपी के लिये प्रभारी होगी।

सैलाना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत

तहसीलदार बी.एस.भिलाला थाना क्षेत्र सैलाना, तहसीलदार राजेन्द्र गुहाड़िया थाना क्षेत्र सरवन, अनुविभागीय अधिकारी वीरसिंह चौहान थाना क्षेत्र शिवगढ़, तहसीलदार अनितासिंह तौमर थाना क्षेत्र रावटी, तहसीलदार विजय सैनानी थाना क्षेत्र बाजना के लिये कार्यपालिक दण्डाधिकारी होगें। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से मतदान सम्पन्न कराने हेतु उत्तरदायी होगें। मतदान दलों के मतदान के लिये प्रस्थान करने की कार्यवाही मतदान समाप्ति के पश्चात सील्ड वोटिंग मशीन, मतगणना स्थल तक सुरक्षित पहुॅचाने की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी। इसके साथ ही मतदान के दिन अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिये की जाने वाली आदर्श आचरण संहिता का पालन सुनिश्चित करना तथा उल्लंघन के मामले में विधि अनुसार कार्यवाही करने का दायित्व भी इनका होगा।

नियुक्त अधिकारी अपने सेक्टर में स्थित क्रिटिकल मतदान केन्द्रों पर विशेष ध्यान देगें। निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की अपने पर्यवेक्षण में वीडियोग्राफी करावेगें। अपने सेक्टर में से एक मतदान केन्द्र पर स्वयं उपस्थित रहकर नियत समय में मतदान की कार्यवाही प्रारम्भ करवायेगे। मतदान केन्द्रों में मतदान प्रारम्भ किये जाने की सूचना एवं उसके पश्चात प्रति दो घण्टे में पुरूष एवं महिला मतदाताओं द्वारा किये गये मतदान का प्रतिशत एवं महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देना सुनिश्चित करेगे। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मॉकपोल किया जाना है। इसलिये समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने प्रभार के क्षेत्र में पीठासीन अधिकारी से मॉकपोल के प्रमाण पत्र प्राप्त करेगें।

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