स्थायी जाति प्रमाण एवं छात्रवृत्ति कार्य पूर्ण नहीं होने तक वेतन नहीं
रतलाम,23 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने निर्देश दिये हैं कि स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं छात्रवृत्ति कार्य पूर्ण नहीं होने तक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बी.आर.सी.सी. एवं संकुल प्राचार्यो का दिसम्बर माह का वेतन आहरित नहीं किया जाये।
जिन संकुल प्राचार्यो का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी या सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने इस संबंध में जारी आदेश में कहा हैं कि शासन द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक जिले के शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत बच्चों की वर्ष 2015-16 की छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं वितरण्ा के लिये 15 दिसम्बर तक की समयसीमा निर्धारित की गई थी। अब तक यह कार्य अपूर्ण है। इसी प्रकार अजा, अजजा, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने हेतु आवेदन पत्र तैयार कर संबंधित लोक सेवा केन्द्र में प्रस्तुत करने के लिये 31 अगस्त तक की समयसीमा निर्धारित की गई थीं।
कलेक्टर द्वारा संबंधित लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से बनाये गये जाति प्रमाण पत्र की स्कूलवार जानकारी 31 अक्टूबर तक चाही गई थीं। परन्तु किसी भी विकासखण्ड के संकुल प्राचार्य के द्वारा अब तक उक्त जानकारी लोक सेवा केन्द्र रतलाम को प्रस्तुत नहीं की गई है। इस कारण जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य कर रही एजेंसी को उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। कलेक्टर के द्वारा इस संबंध में की गई समीक्षा में यह पाया गया कि छात्रवृत्ति स्वीकृति तथा वितरण एवं स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने का कार्य संतोषजनक नहीं है।
उक्त लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने जिला कोषालय अधिकारी को निर्देशित किया हैं कि जिन संकुल प्राचार्यो का स्थायी जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भेजने का कार्य 90प्रतिशत एवं छात्रवृत्ति ऑनलाईन अपडेशन तथा स्वीकृति का कार्य 98 प्रतिशत तथा लोक सेवा केन्द्र द्वारा बनाये गये जाति प्रमाण पत्र की स्कूलवार जानकारी भेजने का कार्य शतप्रतिशत पूर्ण नहीं होता हैं तब तक उन संकुल प्राचार्यो, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी तथा बी.आर.सी.सी. का दिसम्बर माह का वेतन आहरित नहीं किया जाये।