May 9, 2024

सोशल मीडिया के दुरूपयोग पर होगी कड़ी कार्यवाही – जिला दण्डाधिकारी डा.गोयल

धारा 144 जिले में दो माह तक रहेगी लागू

रतलाम 12 अगस्त(इ खबरटुडे)। जिला दण्डाधिकारी डा.संजय गोयल ने आगामी पर्वों के मद्देनजर सांप्रदायिक सदभाव एवं लोक शांति को बनाए रखने हेतु सोशल मीडिया का दुरूपयोग करने वालों के विरूध्द प्रतिबंधात्मक दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जिले में आगामी 60 दिन के लिए धारा 144 लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत फेसबुक,वाट्स-एप,व्टिवटर, यू-टयूब एवं अन्य संचार माध्यम सम्मिलित है।
जिला दण्डाधिकारी ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कम्प्यूटर अथवा संचार साधन के माध्यम से किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करनेवाली टिप्पणी,पोस्ट, फोटो, वीडियो,हायपरलिंक शेयरिंग पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिए है।इसके अतिरिक्त फेसबुक के संदंर्भ में स्टेटस अपडेट,पोस्ट, कमेंट, लाईक,शेयर,टेग,कमेंट के लाईक,वाट्स-एप पर किसी भी सामग्री को ग्रुप कर अन्य को फारवर्ड कर फैलाया जाना,व्टिवटर पर आपत्तिजनक सामग्री व्टिवट करना,आपत्तिजनक ट्वीट को लाईक करना अथवा कमेंट करना या रि-ट्वीट करना, यू-टयूब पर वीडियो अपलोड-शेयरिंग,कमेंट,लाईक,व्यूज, बूस्ट व्यूज इत्यादि सम्मिलित है। साथ ही किसी भी अन्य ब्लाग अथवा सोशल मीडिया एंड्रायड-एप अथवा आईओएस-एप द्वारा फैलाई जाने वाली किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली पोस्ट को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेशित किया है कि उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का दोषी होकर संबंधित को विधि के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है।

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