सैलाना में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से शराब विक्रय प्रतिबंधित
रतलाम 28 जून (इ खबरटुडे)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेन्द्र शर्मा ने नगर परिषद सैलाना के आम निर्वाचन-2012 के तहत 5 जुलाई 2012 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व से नगर परिषद सैलाना के समस्त वार्डों में शुष्क दिवस घोषित किया है।
कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार 3 जुलाई को सांयकाल 5 बजे से 5 जुलाई को सायं 5 बजे तक नगर परिषद सैलाना कें सभी वार्डों एवं उसकी सीमा में लगे हुए सभी वार्डों में स्थित समस्त देशीविदेशी मदिरा के फुटकर विक्रय केन्द्र (सी.एस.-2) एवं विदेशी मदिरा (एफ.एल.-1) पूर्णत: बंद रहेगें एवं संबंधित क्षेत्राें में मदिरा का विक्रय एवं परिवहन पूर्णत:प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है। उन्हाेंने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया है कि आदेश का कडाई से पालन सुनिश्चित हो।