November 15, 2024

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, CBI जज लोया की मौत की नहीं होगी SIT जांच

नई दिल्ली,19 अप्रैल(इ खबरटुडे)।  सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ केस की सुनवाई करने वाली सीबीआई की विशेष अदालत के जज रहे बी एच लोया की कथित रहस्यमयी मौत की स्वतंत्र जांच कराने की मांग से जुड़ी सभी याचिकाओं को उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार (19 अप्रैल) को खारिज कर दिया. इन याचिकाओं में एसआईटी जांच की मांग की गई थी.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘न्‍यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश हो रही है. जजों की विश्‍वसनीयता पर सवाल उठाना अवमानना है. जनहित याचिका का मजाक बनाया गया है.’ कोर्ट ने कहा, ‘जज लोया की सामान्‍य मृत्‍यु हुई, इसमें कोई शक नहीं. लिहाजा इस मामले की एसआईटी जांच नहीं कराई जाएगी. करोबारी या राजनीतिक झगड़े कोर्ट के बाहर निपटाएं. पीआईएल की आड़ में कोर्ट का वक्‍त बर्बाद न करें.’

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि जज लोया ले साथ आखिरी वक्त तक रहे जज के बयान पर शक करने का कोई आधार नहीं है. साथ रहे जजों ने जज लोया की मौत को नेचुरल बताया था. कोर्ट ने कहा कि जजों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना अवमानना की तरह है. इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मंशा पर भी सवाल खड़े किए. शीर्ष न्यायालय ने कहा, ‘याचिकाकर्ता जांच की बात कह रहे है, पर ये स्वतंत्र न्यायपालिका पर हमला है.’

लोया की मौत एक दिसंबर 2014 को कथित तौर पर दिल का दौरा पड़ने से उस वक्त हुई थी जब वह अपने एक सहकर्मी की बेटी की शादी में शिरकत के लिए नागपुर गए थे. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर एवं डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने 16 मार्च को इन अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम ने याचिकाओं को खारिज करते हुए सख्त लहजे में कहा कि कारोबारी और राजनीतिक दुश्मनी कोर्ट के बाहर निपटाएं. कोर्ट ने जनहित याचिका (पीआईएल) के दुरुपयोग पर भी निराशा जाहिर की. तीन जजों की पीठ ने कहा, ‘पीआईएल का मजाक बनाया गया. जनहित याचिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.’

महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष न्यायालय में दलील दी थी कि लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली सारी अर्जियां प्रेरित हैं और उनका मकसद कानून का शासन बरकरार रखने की दुहाई देकर ‘‘एक व्यक्ति’’ को निशाना बनाना है. राज्य सरकार ने लोया मामले में कुछ वकीलों की ओर से शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रति आक्रामक रवैया अपनाने और इस मामले से जुड़े आरोपों पर बरसते हुए कहा था कि न्यायपालिका एवं न्यायिक अधिकारियों को ऐसे व्यवहार से बचाने की जरूरत है.

पिछले साल नवंबर में उठा था मामला
इस बीच, मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करने वालों ने घटनाक्रम का हवाला देकर यह बताने की कोशिश की थी कि लोया की मौत में किसी साजिश से इनकार करने के लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है. लोया की मौत का मामला पिछले साल नवंबर में उस वक्त सामने आया था जब उनकी बहन के हवाले से मीडिया में आई खबरों ने उनकी मौत की परिस्थितियों को रहस्यों में घेरे में ला दिया था. लेकिन लोया के बेटे ने 14 जनवरी को मुंबई में प्रेस कांफ्रेंस करके दावा किया था कि उसके पिता की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई.

गुजरात से मुंबई स्थानांतरित किया गया था सोहराबुद्दीन मुठभेड़ केस  
सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, राजस्थान के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान के कारोबारी विमल पटनी, गुजरात के पूर्व पुलिस प्रमुख पी सी पांडे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गीता जौहरी और गुजरात के पुलिस अधिकारी अभय चूड़ास्मा एवं एन के अमीन को पहले ही आरोप – मुक्त किया जा चुका है. पुलिसकर्मियों सहित कई आरोपियों पर अभी सोहराबुद्दीन शेख, उसकी पत्नी कौसर बी और उनके सहयोगी तुलसीराम प्रजापति के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मुकदमा चल रहा है. इस मामले की जांच बाद में सीबीआई को भेज दी गई थी और मुकदमे की सुनवाई गुजरात से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था.

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