सीए केदार अग्रवाल को धोखाधडी मामले में बडी राहत,उच्च न्यायालय ने की जमानत मंजूर
रतलाम,18 जनवरी (इ खबरटुडे)। धोखाधडी के मामले में गिरफ्तार किए गए प्रख्यात सीए केदार अग्रवाल को न्यायालय से बडी राहत मिली है। इन्दौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केदार अग्रवाल का जमानत आवेदन मंजूर कर लिया। बुधवार को स्थानीय जिला न्यायालय में श्री अग्रवाल को रिहा करने के आदेश दे दिए। गिरफ्तारी के बाद से श्री अग्रवाल अस्पताल में भर्ती थे।
उल्लेखनीय है कि केदार अग्रवाल को एक स्थानीय समाचार पत्र की प्रसार संख्या को गलत ढंग से प्रमाणित करने के आरोप में विगत 10 जनवरी को स्टेशन रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद रतलाम के मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने उन्हे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए थे। गिरफ्तारी के बाद से ही श्री अग्रवाल का तबियत बिगड गई थी और उन्हे पहले रतलाम जिला चिकित्सालय तथा बाद में इन्दौर में भर्ती कराया गया था। रतलाम जिला न्यायालय ने श्री अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
मंगलवार को इन्दौर उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेके जैन ने केदार अग्रवाल के जमानत आवेदन को स्वीकार करते हुए उन्हे पचास हजार र.की जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बुधवार को स्थानीय जिला न्यायालय के न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी राकेश जमडा के समक्ष श्री अग्रवाल की जमानत प्रस्तुत की गई,जिसे स्वीकृत करते हुए उन्हे रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए।