सिंहस्थ -हाईकोर्ट आदेश मुताबिक एक को कब्जा दिया, बाकी ने नहीं लिया
निर्मोही अखाड़े को आवंटित प्लाटों का मामला
उज्जैन, 20 मार्च (इ खबरटुडे)।सांदीपनि आश्रम से सटी निर्मोही अखाड़े को आवंटित जमीन के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए झोनल मजिस्ट्रेट नरेन्द्र सूर्यवंशी ने एक क्षेत्र को प्लाट का कब्जा दे दिया। अन्य चार में से दो ने कब्जा लेने से इंकार कर दिया और दो आए ही नहीं।
निर्मोही अखाड़े से संबद्ध से पांच प्लाट का आवंटन पत्र मेला कार्यालय ने मदनमोहन दास, भगवानदास, नृसिंह दास आदि को दिया था। इससे क्षुब्ध दूसरे श्रीमहंत राजेंद्रदास के साथ के परमात्मादास सहित अन्य ने बाहुबल से उक्त प्लाटों पर कब्जा कर लिया था। हमले, संघर्ष आदि के बाद प्रशासन ने ये प्लाट अपने आधिपत्य में ले लिए थे। इस बीच भगवानदास व अन्य हाईकोर्ट की शरण में चले गए थे।
हाईकोर्ट का आदेश अपने पक्ष में होने के बाद ये लोग कब्जा लेने पहुंचे थे। मंगलनाथ झोन के झोनल मजिस्ट्रेट नरेंद्र सूर्यवंशी ने कब्जा सौंपने की प्रक्रिया के तहत नृसिंहदास को कब्जा दे भी दिया लेकिन अन्य दो मदनमोहन दास, भगवानदास ने यह कहते हुए कब्जा लेने से इंकार कर दिया कि उन्हें 2004 में जहां जमीन अलॉट की थी वो प्लाट दिए जाएं जबकि दो अन्य क्षेत्र कब्जा लेने नहीं पहुंचे।
हाईकोर्ट के आदेश में 2016 के प्लाट नंबरों का कब्जा सौंपे जाने के निर्देश
झोनल मजिस्ट्रेट सूर्यवंशी ने उक्त संतों को समझाया भी कि हाईकोर्ट के आदेश में 2016 के प्लाट नंबरों का कब्जा सौंपे जाने के निर्देश हैं। उसी का पालन कर रहे हैं, गत सिंहस्थ में कहां, कितने प्लाट, किसको अलाट थे, इसका कोर्ट आदेश में जिक्र नहीं है इसलिए आज की स्थिति मुताबिक ही प्लाट का कब्जा दे सकते हैं।