सिंहस्थ में भी मुख्य मार्गों व राज्य मार्गों पर मिलेगी शराब
राज्य सरकार ठेकेदारों पर मेहरबान, बदली कानूनी प्रावधान की परिभाषा
उज्जैन 27 फरवरी(इ खबरटुडे)।सिंहस्थ में भी नगर के मुख्य मार्गों के किनारे चलने वाली शराब दुकानें पीछे नहीं हटाई जावेगी। ऐसा इसलिए कि नगरीय सीमा में राजमार्गों की परिभाषा लागू नहीं होती, चाहे कानूनन राजमार्गों के आसपास 100 मीटर की दूरी तक शराब दुकानें संचालन पर रोक हो।
सिंहस्थ के पन्द्रह दिनों पूर्व से यह शराब बंदी लागू कर दी गई थी
यहां नानाखेड़ा, सांवेर मार्ग दो तालाब, इंदौरगेट, आगर मार्ग कोयला फाटक व मकोडिय़ाआम की दुकानें इंदौर-उज्जैन व उज्जैन-आगर राज्य मार्ग पर सडक़ किनारे ही संचालित हो रही है। सिंहस्थ के दौरान सिर्फ शाही स्नान क्रमश: 22 अप्रैल, 9 मई व 21 मई को ही नगरीय सीमा वाली शराब दुकानें बंद रहेंगी, इसके अलावा पूरे सिंहस्थ शराब यथावत मिलती रहेगी। पिछले सिंहस्थ में तो पूरे डेढ़ माह शराब दुकानें बंद रखी गई थीं और सिंहस्थ के पन्द्रह दिनों पूर्व से यह शराब बंदी लागू कर दी गई थी।
इस बार नासिक व इलाहबाद के मेला पर्व का हवाला देकर राज्य की शिवराज सरकार ने सिंहस्थ में शराब उपलब्धता की राह खोल दी है। धार्मिक व राष्ट्रवादी बातें करने वाले कतिपय नेता चुप्पी साधे हैं। विश्व के धार्मिक मेलों में इलाहबाद के पश्चात सर्वाधिक दूसरे बड़े महाकुंभ उज्जैन सिंहस्थ में शराब उपलब्धता के जरिए सरकार ने ठेकेदारों पर जमकर मेहरबानी दिखाई है।
इधर सिंहस्थ में राज्य मार्गों के किनारे संचालित हो रही शराब दुकानों के संचालन संबंधी नियमों पर बात किये जाने पर जिला आबकारी अधिकारी प्रमोद झा का कहना है कि नगरीय सीमा में राज्य मार्गों के 100 मीटर दायरे वाली परिभाषा लागू नहीं होती।