सरकार ने 14 नवंबर तक लोगों को दी राहत, कुछ स्थानों पर पुराने 500 और 1000 रुपये के नोटों का कर सकते हैं इस्तेमाल
नयी दिल्ली,12 नवंबर (इ खबरटुडे)। 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों पर रोक लगाए जाने के बाद परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के सरकार ने थोड़ी राहत दी। सरकार ने शुक्रवार को सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पम्पों, सीएनजी स्टेशन, हवाई अड्डे, बस और रेलवे की टिकट खरीदने के लिये 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट के इस्तेमाल की अवधि 72 घंटे के लिए और बढ़ा दी। इन स्थानों पर और बिलों के भुगतान पुराने नोटों से 14 नवंबर तक कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार ने 14 नवंबर तक टोल टैक्स भी फ्री कर दिए हैं।
भारतीय रेलवे ने शुक्रवार रात टिकट खरीदने, ट्रेन में कैटरिंग तथा टिकटों के रिफंड के लिए 500 और 1000 रुपये के नोटों के प्रयोग की समयावधि 72 घंटे के लिए बढाकर 14 नवंबर तक कर दी। गौरतलब है कि गत 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोटों पर रोक लगाए जाने के बाद लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादातर एटीएम में पैसे नहीं हैं जबकि बैंकों पर लोगों की काफी भीड़ लग रही है। हालांकि सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि किसी तरह के अग्रिम बिल का भुगतान इस दौरान नहीं किया जाएगा। जनता को राहत देने के लिए सरकार ने शनिवार और रविवार को बैंक खुला रखने का निर्णय किया है।
पुराने नोट के माध्यम से यूटिलिटी बिल की भुगतान अवधि बढ़ाये जाने से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इस अवधि तक नये नकदी नोट बाजार में आ जाने की उम्मीद है। सरकार ने यह ऐलान किया था कि सरकारी अस्पतालों, पेट्रोल पम्पों, सीएनजी स्टेशन, हवाई अड्डे, बस और रेलवे की टिकट खरीदने के लिये 11 नवंबर की रात 12 बजे तक 500 और 1000 रुपये के नोटों का इस्तेमाल किया जा सकता है, परंतु अब इस अवधि को 72 घंटे के लिये बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया है। जिन स्थानों के लिये नोट चलाने की छूट लोगों को 11 नवंबर तक के लिये दी गई थी, उन्हीं स्थानों पर 14 नवंबर तक लोग पुराने नोटों को चला सकते है।