शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का जी ब्लॉक अस्थाई कारागार घोषित
रतलाम,31 अगस्त(इ खबरटुडे)।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गोपालचंद्र डाड ने मध्यप्रदेश कारागार अधिनियम 1984 की धारा 3 सहपाठी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 417 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रतलाम के जी ब्लॉक (द्वितीय तल) को स्थाई कारागार घोषित किया है।
कोरोना महामारी के संक्रमण से सर्किल जेल रतलाम, सब जेल जावरा तथा सब जेल सेलाना में परिरुद्ध बंदियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एवं संक्रमित वाले बंदियों को पृथक से रखने के लिए अस्थाई कारागार घोषित किया गया है।
अस्थाई कारागार में सीसीटीवी कैमरे, वॉकी-टॉकी व्यवस्था तथा आंतरिक सुरक्षा कार्य का निर्वहन जेल विभाग द्वारा किया जाएगा। बाहरी सुरक्षा का निर्वहन पुलिस विभाग करेगा।
उपरोक्त आदेश के तारतम्य में पूर्व में घोषित एकलव्य आदर्श कन्या छात्रावास क्रमांक 1 सैलाना अस्थाई कारागार को बंद किया जाने के आदेश दिए गए हैं।