May 18, 2024

विस्फोटकों के अवैध संग्रहण संबंधी सुचना तत्काल दें

सुचनाओं को गम्भीरता से ले अधिकारगण  – कलेक्टर

रतलाम 14 सितम्बर (इ खबरटुडे)।कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने जिले के समस्त जागरूक नागरिकों से अपील की हैं कि वे किसी भी स्थान पर विस्फोटकों की संग्रहण की जानकारी होने पर उसकी सुचना तुरंत एवं प्रशासन को दें। उन्होनें कहा हैं कि इस प्रकार की सुचनाआें से भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से आमजन की जान और माल की रक्षा में हम सभी को मदद मिल सकेगी। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को भी निर्देशित किया हैं कि वे उन्हें प्राप्त होने वाली प्रत्येक सुचना को गम्भीरता से लें। त्वरित कार्यवाही कर प्राप्त हुई सुचना का परीक्षण कराकर उपयुक्त निर्णय ले और कार्यवाही करें।

राहत राशि के प्रकरणों में विलम्ब न होराजस्व अधिकारियो की बैठक में कलेक्टर ने दिये निर्देश
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक में समुचित तरीके से साफ्टवेयर पर ऑनलाईन फिडिंग नहीं होने पर आगामी कुछ समय के लिये बैठक स्थगित कर दी। उन्होनें निर्देशित किया कि बैठक में समीक्षा ऑनलाईन जानकारी के आधार पर ही की जायेगी। उन्होनें अपर कलेक्टर को निर्देशित किया हैं कि वह सभी तहसीलों का निरीक्षण कर अगली टी.एल. के पूर्व रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि तहसीलों में साफ्टवेयर पर सभी प्रकरण अंकित किये जा रहे हैं या नहीं। राजस्व अधिकारियों की न्यायालयों में बगैर ऑनलाईन फिडिंग के प्रकरण तो नहीं लिये जा रहे है। कलेक्टर ने बैठक में राजस्व अधिकारियों को राहत राशि के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही कर हितग्राहियों को राहत पहुॅचाने हेतु तत्काल राशि जमा करवाने के लिये आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

सीएमओ भारतसिंह परिहार को मूल पद लेखापाल पर पदस्थ किया
कलेक्टर बी. चन्द्रशेखर ने प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद बड़ावदा को सीएमओ के पदभार से मुक्त करते हुए पुन: मूल पद लेखापाल पर नियुक्त कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन नगरीय निकाय एवं पर्यावरण्ा विभाग सहित शासन के विभिन्न विभागों के हितग्राही मूलक योजनाएॅ जो नगरीय निकायों के द्वारा क्रियान्वित एवं संचालित की जा रही है। उन योजनाओं का हितग्राहियों को हित लाभ दिलाने में श्री परिहार अयोग्य पाये गये है। विगत दिनों शहरी क्षेत्र में चलाये गये साधिकार अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने पाया कि श्री परिहार को हितग्राही मूलक योजनाओं का पर्याप्त ज्ञान हीं नहीं हैं और वे अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन करने में भी अयोग्य पाये गये है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 90 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए  विक्रमसिंह सौलंकी राजस्व निरीक्षक नगर परिषद बड़ावदा को शासन के अन्य आदेश तक प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद बड़ावदा का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया ह

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