विशेष पर्यटन क्षेत्रों में पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग करेगा
भोपाल 8 दिसम्बर (इ खबरटुडे)। प्रदेश के विशेष पर्यटन क्षेत्रों में भूमि के क्रय-विक्रय पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में छूट की प्रतिपूर्ति पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी। इस संबंध में विभाग द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। निजी निवेशक द्वारा जो पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क दिया गया है, उसकी प्रतिपूर्ति परियोजना का संचालन प्रारंभ होने के 6 माह बाद विभाग द्वारा की जायेगी।
सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे-पर्यटन सचिव हरिरंजन राव
पर्यटन सचिव हरिरंजन राव ने बताया कि निजी निवेशक आवेदन-पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ प्रबंध संचालक, राज्य पर्यटन विकास निगम को देंगे। सभी आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किये जायेंगे। जाँच में आवेदन विधिवत पाये जाने पर निगम द्वारा 30 दिवस के भीतर पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
श्री राव ने बताया कि नई हेरिटेज पर्यटन परियोजनाओं में हेरिटेज भवन के निर्मित क्षेत्रफल और उससे लगी अधिकतम एक हेक्टेयर भूमि के मूल्य पर छूट दी जायेगी। भवन के साथ एक हेक्टेयर से अधिक भूमि होने की दशा में उस अतिरिक्त भू-भाग पर नियमानुसार पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क देना होगा। शासन द्वारा दी गई यह छूट होटल प्रारंभ होने के बाद पर्यटन विभाग द्वारा होटल स्वामी को प्रतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी। इसी तरह पर्यटन विभाग द्वारा जो शासकीय भूमिपर्यटन परियोजनाओं के लिए लीज या विकास के लिए अनुब