November 16, 2024

राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकती-सुप्रीम कोर्ट

केंद्र सरकार और मोबाइल कंपनियों से चार हफ्तों में जवाब मांगा

नई दिल्ली,30 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी कर चार हफ्तों में

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ नहीं जा सकती। इसके लिए वो एक व्यक्ति के तौर पर याचिका लगा सकती है। बता दें कि ममता ने केंद्र सरकार द्वारा मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ना अनिवार्य किए जाने के बाद कहा था कि वो अपना आधार नंबर से लिंक नहीं करवाएंगी चाहे उनका कनेक्शन बंद हो जाए। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी।

समाजिक कल्याण योजनाओं पर भी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट इसके साथ ही सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ भी आधार लिंक करने की तारीख पर सुनवाई कर रही है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार अदालत के सामने आधार लिंक करने की तारख 31 मार्च तक करने की बात कह सकती है।

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