रमजानी हत्याकांड में सुधाकर राव मराठा बरी
रतलाम,12सितम्बर(इ खबर टुडे)। रमजानी हत्याकांड मुख्य आरोपी सुधाकर राव मराठा को न्यायालय ने मंगलवार को बरी कर दिया।पुलिस ने चार लोगों को आरोपी बनाया था। दो आरोपी पूर्व में बरी हो चुके है और साक्ष्य के आभाव में एक आरोपी को न्यायालय ने डिस्चार्ज कर दिया था।
अभिभावक देवराजसिंह पवांर ने बताया कि कान्वेंट स्कुल तिराहे पर 7 मई २007 को दोपहर 4.30बजे बाईक सवार दो युवको ने रमजानी शैरानी को गोली मार दी थी। रमजानी के बेटे शाहिद खान की रिपोर्ट पर स्टेशन रोड थाने में हत्या का प्रकरण दर्ज कर पुलिस ने सुधाकर राव मराठा,शेरसिंह,भगवान सिंह ,अनिल मंजर को आरोपी बनाया था। आरोपी अनिल के खिलाफ साक्ष्य पेश नहीं करने पर न्यायालय ने 22 नवंबर 2007 को उसे डिस्चार्ज कर दिया था।
8 जुलाई 2008 को सत्र न्यायाधीश आर.के पाण्डेय ने आरोप सिद्ध नहीं होने पर आरोपी शेरसिंह तथा भगवान सिंह को बरी किया था। आरोपी सुधाकर मराठा फ़रार था। गिरफ़्तार होने के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी एस.डी मुले ने 17 फरवरी 2011 को सुधाकर राव मराठा को मुख्य आरोपी बताते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। सत्र न्यायाधीश मृत्युजय सिंह ने अभियोजन की कहानी को सत्य नहीं माना और मँगलवार को सुधाकर राव मराठा को बरी कर दिया।