रतलाम:9 औद्योगिक इकाइयों को संचालन की अनुमति जारी की गई
रतलाम,23 अप्रैल(इ खबरटुडे)। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा लॉकडाउन में गुरुवार को 9 औद्योगिक इकाइयों को सशर्त संचालन की अनुमति दी गई है।
अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन औद्योगिक इकाइयों को अनुमति जारी की गई है उनमें
तहसील सैलाना के ग्राम बोदीना की मैसर्स एन. जी. पटेल
तहसील जावरा के ग्राम बन्नाखेड़ा की जैन एग्रो फूड्स
रतलाम तहसील के ग्राम सालाखेड़ी के श्री कृष्ण टायर रिट्रेडिंग
तहसील जावरा के ग्राम बनवाड़ा की बालाजी माइंस
तहसील जावरा के ग्राम रोजाना की मारुति स्टोन क्रेशर
तहसील जावरा के ग्राम सेजावता की गुंजन एडिबल तथा सम्राट इंडस्ट्रीज
तहसील जावरा के ग्राम बड़ावदा के नरदेव शर्मा स्टोन क्रेशर
तहसील जावरा के ग्राम बड़ायला चौरासी की मैसर्स अरिहंत इन्फटेक सम्मिलित है।
इकाइयों को जिन शर्तों पर चालू करने की अनुमति जारी की गई है। उनके तहत न्यूनतम 30 प्रतिशत स्टाफ श्रमिक के साथ कार्य करना होगा। इकाई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी कर्मचारी श्रमिक मास्क लगाएंगे, आवश्यक सुरक्षा उपाय करेंगे। समस्त स्टाफ, श्रमिकों के रुकने, खाने-पीने की व्यवस्था जहां तक संभव हो इकाई परिसर में इकाई के स्वामी द्वारा की जाएगी।
कर्मचारियों, श्रमिकों की चिकित्सा जांच कराना आवश्यक होगा। यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी इकाई स्वामी की होगी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों को इकाई में नियोजित करने में प्राथमिकता देंगे। इकाई में सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। श्रमिकों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं हो।
इकाई के गठित दल द्वारा सुरक्षा संबंधी जांच समय-समय पर की जाएगी। इकाई परिसर में स्टाफ, श्रमिक की टेंपरेचर स्क्रीनिंग उपकरण से प्रतिदिन जांच किया जाना आवश्यक होगा तथा शासन की गाइड लाइन में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।