रतलाम : दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
रतलाम,04 सितम्बर (इ खबरटुडे)। शुक्रवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट रतलाम (तरूण सिंह) द्वारा आरोपी पंकज पिता रूसी उर्फ ऋषि मईडा उम्र 22 वर्ष नि. ग्राम सेल्यारूण्डी थाना सरवन जिला रतलाम का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) श्रीमती गौतम परमार ने बताया कि दिनांक 25.दिसंबर 2019 को दिन के करीब 3 बजें 17 वर्षीय अवयस्क अभियोक्त्री जंगल में बकरीया चराने गयी थी पंरतु वह घर वापस नही आयी तो उसके पिता व घरवालो ने आसपास व रिश्तेदारी में लगभग 20 दिनो तक तलाश करी, नही मिलने पर अवयस्क बालिका के पिता ने दिनांक 14जनवरी को थाना सरवन पर प्रस्तुत होकर अपनी अवयस्क बालिका की शंका में पंकज मईडा द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने संबंधी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस थाना सरवन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संदेही पंकज पिता रूसी मईडा के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गयी।
विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दिनांक 18 जून .को थाना सरवन पर दस्तयाब कर उससे पुछताछ करने पर उसने बताया कि पंकज को जानती हॅू। घटना दिनांक को वह बकरीया चरा रही थी तभी पंकज आया और शादी का झांसा देकर उसे जबरदस्ती रतलाम स्टेशन लाया और वहॉ से उसे राज्स्थान भिलवाडा से आगे ले गया जहॉ झोपडी बनाकर उसे रखा और उसकी मर्जी के बिना उसके साथ दुष्कर्म करता रहा।
19.जून को आरोपी पंकज को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहॉ से उसका जेल वारंट बनाकर उसे जेल दाखिल किया गया। प्रकरण में पुलिस द्वारा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र 18अगस्त को न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
आरोपी पंकज की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन पेश करने पर 04.सितंबर को विशेष न्यायालय में सुनवायी हुई जिसमें अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती गौतम परमार द्वारा जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किये गये। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए तथा अवयस्क बालिकाओ के साथ बढते हुए दुष्कर्म एवं लैंगिक हमलो की घटनाओ को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर छोडा जाना उचित नही मानते हुए जमानत आवेदन निरस्त किया गया।