November 13, 2024

रतलाम जिले के चार विकासखण्ड अतिदोहित घोषित

बोरवेल खनन की अनुमति हेतु प्रक्रिया निर्धारित

रतलाम 12 जनवरी(इ खबरटुडे)।जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने जिले के आलोट, जावरा,पिपलौदा एवं रतलाम को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया था। केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकारी द्वारा उक्त चारों विकासखण्डों को अतिदोहित घोषित किया गया है।कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया था कि उक्त क्षेत्रों में अति आवश्यक होने पर ही बोरवेल खनन की अनुमति दी जा सकेगी। उक्त प्रक्रिया में संशोधन करते हुए चारों विकासखण्डों में बोरवेल खनन की अनुमति हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण जिले के लिये टेलीफोन नम्बर 07412-270416 निर्धारित किया गया है। कार्यालय दिवस एवं समय में ऐसे आवेदक जो अपनी भूमि पर बोरवेल खनन कराना चाहते हैं वे अपना नाम, पता, दूरभाष तथा जिस स्थान पर बोरवेल खनन कराना हैं उसका खसरा नम्बर देकर दूरभाष नम्बर पर पंजीयन करायेगे।

अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में पंजी का संधारण किया जायेगा।आवेदक के द्वारा बोरवेल खनन हेतु आवेदन पत्र एवं खसरे की एक प्रति एवं निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र यथासम्भव उसी दिन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा दूरभाष पर पंजीकृत आवेदकों की सूची संबंधित एसडीओ को प्रतिदिन प्रेषित की जायेगी। एसडीओ के द्वारा राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदनों का परीक्षण कराया जायेगा। नियुक्त राजस्व अधिकारी स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगे।

इसके उपरांत एसडीओ खनन की अनुमति दिये जाने या आवेदन निरस्त किये जाने के आदेश जारी करेगे। इसकी सूचना आवेदक को उसके दूरभाष पर तत्काल दी जायेगी तथा आदेश की प्रति आवेदक के पते भिजवायी जायेगी। पंजीयन पश्चात आवेदक किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुशंसा प्राप्त नहीं करेगा।

इसके लिये आवेदक के द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र एवं आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया गया है। जिसे एसडीओ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

You may have missed

This will close in 0 seconds