December 29, 2024

रतलाम:पूर्व ग्राम सरपंचों तथा सचिवों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

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रतलाम18 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। म.प्र. पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रचलित प्रकरणों में जिले की निम्न ग्राम पंचायतों के अनावेदक सरपंच एवं सचिवों के विरुद्ध विभिन्न निर्माण कार्यों जैसे शाला भवन, शाला बाउण्ड्रीवाल एवं आंगनवाडी भवन में वांछित वसूली राशि अनावेदकों द्वारा जमा नहीं किए जाने के कारण धारा 92 (2) के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत संदीप केरकट्टा ने बताया कि जिन अनावेदकों द्वारा राशि जमा नहीं की गई है उनमें जनपद पंचायत
बाजना के ग्राम संगेसरा के प्रभु-देवाजी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत (राशि 4 लाख 6 हजार 744),
जनपद सैलाना के ग्राम चन्देरा के मोतीलाल भाभर पूर्व सचिव ग्राम पंचायत (राशि 3 लाख 3 हजार 500)
वीरसिंह खराड़ी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चन्देरा (राशि 8 लाख 37 हजार 200),
ग्राम रिंगनोद के प्रभुलाल सोलंकी पूर्व सचिव ग्राम पंचायत से (राशि 8 लाख 37 हजार 200) तथा (राशि 8 लाख 36 हजार 168) तथा शांतिलाल सोलंकी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत से (राशि 8 लाख 37 हजार 200) तथा (राशि 8 लाख 36 हजार 168),
जनपद पचायत आलोट के ग्राम जहानाबाद की श्रीमती सज्जनबाई गोवर्धनसिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत से (राशि 1 लाख 70 हजार 150)
जनपद पंचायत बाजना के ग्राम चन्द्रगढझोली की श्रीमती मीराबाई डोडियार पूर्व सरपंच से (राशि 3 लाख 99 हजार 931) रुपए प्रचलित प्रकरणों में जमा नहीं कराए जाने के कारण इन सभी के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।

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