मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विवाह आयोजन मार्च में
रतलाम,02 फरवरी (इ खबरटुडे)। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजनान्तर्गत जनपद पंचायत रतलाम के ग्राम बिलपांक अथवा बिरमावल में मार्च माह के प्रथम सप्ताह में विवाह आयोजन किया जायेगा। विवाह से संबंधित आवेदन जनपद पंचायत रतलाम में 25 फरवरी तक जमा किये जा सकते है।
जनपद पंचायत रतलाम के बाहर से निकाय की कन्या को अपने निवास के निकाय से समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर पंजीयन उपरांत ही शामिल किया जायेगा। उल्लेखनीय हैं कि योजना के अंतर्गत कन्या के नाम दस हजार रूपये की राशि पॉच वर्ष के लिये फिक्स डिपोजिट की जाती हैं, पॉच हजार रूपये की विवाह सामग्री एवं सात हजार रूपये गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के बचत खाते में जमा किये जाते है।
परित्यक्तता की स्थिति में न्यायालयीन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य
उक्त जानकारी देते हुए जनपद पंचायत सीईओ लक्ष्मणसिंह डिंडोर ने बताया कि पात्रता अनुसार कन्या के अभिभावक मध्यप्रदेश के निवासी होकर गरीब, जरूरत मंद, निराश्रित, गरीबी रेखा, श्रमिक संवर्ग के पंजीकृत हितग्राही हो, कन्या की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष हो, विधवा की स्थिति में पूर्व पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्तता की स्थिति में न्यायालयीन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
छात्रावास में विवाह समारोह नहीं चलेगे
कलेक्टर बी.चन्द्रशेखर ने रतलाम शहर एसडीएम को निर्देशित किया हैं कि छात्रावास में विवाह कार्यक्रम कैसे आयोजित किये जा रहे है। यदि छात्रावास निर्माण हेतु भूमि प्रदान की गई हैं। विवाह कार्यक्रमों में दस बजे के बाद उपयोग में आने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों को जप्त किये जाने की कार्यवाही की जाये। जन सुनवाई में शास्त्री नगर निवासियों के द्वारा राजपूत बोर्डिग में आये दिन आयोजित होने वाले विवाह कार्यक्रमों के चलते होने वाली परेशानियों से मुक्ति दिलाने के लिये शिकायत के संबंध में कलेक्टर ने उक्त निर्देश दिये है।