महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को एक नवंबर को खाली करना होगा आधिकारिक बंगला
जम्मू,29 अक्टूबर (इ खबर टुडे )। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को एक नवंबर तक अपने आधिकारिक बंगले खाली करने होंगे। दरअसल, इस तारीख को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू हो रहा है। वे जम्मू और कश्मीर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के पेंशन अधिनियम 1984 के कारण अब तक संपत्ति को बनाए रखने में सक्षम थे।
इस अधिनियम को 1996 तक कई बार संशोधन किया गया था, ताकि अधिक भत्तों और विशेषाधिकारों को शामिल किया जा सके। ये लाभ 1 नवंबर को खत्म हो जाएंगे, जब जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 प्रभावी होगा। सबसे पहले घाटी में अपना आधिकारिक निवास गुलाम नबी आजाद ने खाली कर दिया था।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त कर ऐतिहासिक कदम उठाया था। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर लोकसभा में वोटिंग के दौरान पक्ष में जहां 370 वोट पड़े थे, जबिक विपक्ष में 70 वोट डाले गए थे।
9 अगस्त को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल 2019 को मंजूरी दे दी थी। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था, जिसमें विधानसभा होगी और लद्दाख को बिना विधानसबा वाला अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के खंड एक को छोड़कर सभी प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है।