December 24, 2024

मध्य प्रदेश में पानी का अधिकार कानून लागू करने की तैयारी

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भोपाल,22जून (इ खबर टुडे)। मध्य प्रदेश में जल्द ही पानी का अधिकार कानून लागू किया जाएगा। इसके लिए 24 जून को राजधानी के मिंटो हाल में सेमीनार का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देशभर से पर्यवरणविदों, जलशास्‍त्री राजेंद्र सिंह और कानून के जानकार संजय उपाध्याय जैसे लोगों को बुलाया जा रहा है। इसके बाद आम नागरिकों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए जल संसद का भी आयोजन किया जाएगा।
यह जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में शनिवार को पत्रकारवार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहां पानी का अधिकार कानून लागू होगा। कांग्रेस ने इसके पहले सूचना का अधिकार और अन्य कई अधिकार देश के नागरिकों को दिए हैं।
पानी का अधिकार कानून में केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी दिया जाएगा। कानून में पानी के नागरिकों की पहुंच में, पर्याप्त और पीने योग्य होने के प्रावधानों को शामिल किया जाएगा।

सभी विभागों में पानी की बचत पहली प्राथमिकता
पांसे ने कहा कि पानी का अधिकार कानून में पानी की बरबादी को रोकने के कड़े प्रावधान भी होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभी विभागों को पानी की बचत के लिए निर्देशित किया और उनकी प्राथमिकता में इसे शामिल कराया है। बारिश के पानी को बहने से रोककर सहेजा जाएगा।
तालाब, बांध और जलस्रोतों के कैचमेंट एरिया में पौधरोपण किया जाएगा। जल संवर्धन के काम किए जाएंगे। कैचमेंट एरिया पर अतिक्रमण पर निगरानी रखने के लिए पानी का अधिकार कानून में प्रावधान किए जाएंगे। यही नहीं, कानून का हिस्सा पानी के दोबारा उपयोग (रि-साइकलिंग), वाटर रिचार्जिंग, पानी का परिवहन, वितरण प्रबंधन योजना भी होंगे

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