September 29, 2024

मतदान संपन्न कराने हेतु 3 हजार से ज्यादा मतदानकर्मी प्रशिक्षित किए गए

रतलाम ,24 अक्टूबर (इ खबरटुडे)। विधानसभा आम निर्वाचन 2018 में मतदान संपन्न कराने हेतु मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण 21 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक जिला मुख्यालय स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय मे आयोजित किया गया। प्रशिक्षण 55 मास्टर ट्रेनर्स ने दिया।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण में जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के 3 हजार से भी ज्यादा पीठासीन अधिकारी तथा मतदान अधिकारी क्रमांक 1 प्रशिक्षित किए गए। प्रशिक्षण में उन्हें मतदान केंद्र मे पहुंचने से लेकर माकपोल, अभिकर्ताओं की नियुक्ति, मतदान के दौरान मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु लिए जाने वाले पहचान पत्र, रिपोर्टिंग विभिन्न प्रकार के प्रपत्रों की तैयारी, चैलेंज वोट, दिव्यांगों, वृद्ध जनों तथा बीमारों हेतु मतदान सुविधा, मतदान पश्चात मतपत्र लेखा, ईव्हीएम मशीन, वैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट तथा व्हीव्हीपैट कनेक्शन आदि जानकारी दी गई।

किसी भी समस्यां के आने पर उन्हें क्या निर्णय लेना है इसकी भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रूचिका चौहान, अपर कलेक्टर जितेन्द्र सिंह चौहान, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण फुलपगारे तथा रिटर्निंग आफीसर मौजूद रहे।

प्रशिक्षण में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दौरान कुछ सुविधाओं संबंधी निर्देश जारी किए गए है जिनकी जानकारी मतदान दलों को होनी ही चाहिए। आयोग द्वारा मतदान केंद्र में वोटर सुविधा पोस्टर जारी किए गए है, जो लगाए जाने है। इन पोस्टरों में मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक पहचान पत्र एवं वर्जित पहचान पत्रों की जानकारी दी गई है।

मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि आयोग द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की सहायता हेतु दिव्यांग मित्र के सहयोग की अनुमति प्रदान की गई है। ये दिव्यांग मित्र दिव्यांग मतदाता को मतदान प्रकोष्ठ तक पहुंचा सकते है। यथासंभव इन्ही के द्वारा मतदान संपन्न होना चाहिए। यदि दिव्यांग मतदाता द्वारा मतदान हेतु दिव्यांग मित्र की मदद ली जाती है तो घोषणा पत्र भरना होगा। दिव्यांग मित्र के मतदान पश्चात दांये हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाएगी। सामान्य रूप से मतदान करने वाले मतदाता के बांये की हाथ तर्जनी में अमिट स्याही लगाई जाती है। मतदान समाप्ति के पश्चात मतदाता रजिस्टर में मतदाता की अंतिम प्रविष्टि वाले नंबर के पश्चात लाइन खींच कर एजेंट, पीठासीन अधिकारी व मतदाता रजिस्टर प्रभारी द्वारा हस्ताक्षर किए जायेगे।

निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी मतदान पश्चात पीठासीन अधिकारी एवं एजेंट द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि जब मतदान दल को मतदान सामग्री प्राप्त हो तो उसका दायित्व है कि अपने रजिस्टरों में सीरियल नंबर वाले सामग्री का मिलान अनिवार्य रूप से कर लें तथा अपनी व्यक्तिगत डायरी में भी यह जानकारी संधारित कर ले। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान अभिकर्ता का रिकार्ड संधारित किया जाएगा जिसमें किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के लिए नियुक्त अभिकर्ता जो मुख्य अभिकर्ता एवं राहत अभिकर्ता होगे को परिचय पत्र जारी करेंगे। अभिकर्ताओ की मतदान केंद्र में मूमेंट की जानकारी भी आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में करनी होगी। प्रशिक्षण राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स प्रो. आर.के. कटारे, प्रो. सुरेश कटारिया तथा अन्य 53 मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया गया।

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