मतदान दल मतदान केन्द्रों पर पहुॅचें
धामनोद नगर परिषद में 22 दिसम्बर को होगा मतदान
रतलाम 21 दिसम्बर(इ खबरटुडे)।जिले की धामनोद नगर परिषद के लिये हो रहे निर्वाचन के अंतर्गत 22 दिसम्बर को मतदान प्रात: 7 बजे सायंकाल 5 बजे तक होगा। आज मतदान दलों को प्राथमिक विद्यालय धामनोद से मतदान सामग्री वितरित की गई। मतदान दल मतदान सामग्री के साथ केन्द्रो पर पहुॅच गये तथा मतदान केन्द्र पर की जाने वाली व्यवस्थाएॅ की गई। उल्लेखनीय हैं कि धामनोद नगर परिषद में अध्यक्ष एवं 15 वार्ड पार्षद के लिये निर्वाचन प्रक्रिया हो रही है। इसके साथ ही त्रि-स्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के लिये भी निर्वाचन प्रक्रिया हो रही है। जिले में सरपंच के तीन एवं पंच के 151 रिक्त पद है।
धामनोद में 5428 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगें। इनमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 2750 एवं महिला मतदाताओं की संख्या 2678 है। निर्वाचन के लिये 15 मतदान केन्द्र स्थापित किये गये है। इसके लिये 68 मतदानकर्मीयों की नियुक्ति की गई है। क्षेत्र में तीन सेक्टर अधिकारी तथा एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किये गये है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बी.चन्द्रशेखर ने निष्पक्ष, स्वतंत्र मतदान प्रक्रिया के लिये नियोजित कर्मचारियों को निर्देशित किया हैं तथा मतदाताओं से अपील की हैं कि वे भय मुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। क्षेत्र में स्थापित मतदान केन्द्रों पर क्रिटिकल मतदान केन्द्र की संख्या चार है। मतदान के उपरांत 26 दिसम्बर को मतगणना बालक प्राथमिक विद्यालय धामनोद में होगी।
श्रमिकों को अवकाश
नगर परिषद धामनोद निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले कारखानों में कार्यरत कामगारो को मताधिकार का उपयोग करने की सुविधा देने के लिये श्रम पदाधिकारी के द्वारा संस्थान प्रमुखों को निर्देशित किया गया हैं कि कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 52 को प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश प्रतिस्थापित कर मतदान दिवस पर साप्ताहिक अवकाश घोषित करें। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टो की सुविधा देगे। निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में कारखाने श्रमिकों को देय वेतन में किसी भी प्रकार की क्षति न पहुॅचाते हुए बारी-बारी से पर्याप्त समय प्रदान कर मतदान की अनुमति देगे। दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान के कामगारों को मतदान की सुविधा देने के लिये दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान अथवा संस्थान को निर्धारित दिन बंद न रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन बंद रखेगे तथा जिन संस्थानों का बंद दिन निर्धारित नहीं हैं वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान के लिये पर्याप्त समय प्रदान करेगें।