October 6, 2024

बोरवेल खनन की अनुमति हेतु प्रक्रिया निर्धारित दूरभाष पर करे काॅल

रतलाम 18 नवम्बर (इ खबरटुडे)।जिला दण्डाधिकारी बी.चन्द्रषेखर ने जिले के आलोट, जावरा, पिपलौदा एवं रतलाम को जल अभाव ग्रस्त घोषित किया था। केन्द्रीय भूमिगत जल प्राधिकारी द्वारा उक्त चारों विकासखण्डों को अतिदोहित घोषित किया गया है। 12 जनवरी 2016 को जारी आदेष आज भी यथावत हैं तथापि उक्त क्षेत्रों में अति आवष्यक होने पर ही बोरवेल खनन की अनुमति निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दी जा सकेगी।

उक्त प्रक्रिया में संषोधन करते हुए चारों विकासखण्डों में बोरवेल खनन की अनुमति हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्पूर्ण जिले के लिये टेलीफोन नम्बर 07412-270416 निर्धारित किया गया है।

एसडीओ के द्वारा राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदनों का परीक्षण कराया जायेगा

कार्यालय दिवस एवं समय में ऐसे आवेदक जो अपनी भूमि पर बोरवेल खनन कराना चाहते हैं वे अपना नाम, पता, दूरभाष तथा जिस स्थान पर बोरवेल खनन कराना हैं उसका खसरा नम्बर देकर दूरभाष नम्बर पर पंजीयन करायेगे। अधीक्षक भू-अभिलेख कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में पंजी का संधारण किया जायेगा। आवेदक के द्वारा बोरवेल खनन हेतु आवेदन पत्र एवं खसरे की एक प्रति एवं निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र यथासम्भव उसी दिन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अधीक्षक भू-अभिलेख के द्वारा दूरभाष पर पंजीकृत आवेदकों की सूची संबंधित एसडीओ को प्रतिदिन प्रेषित की जायेगी। एसडीओ के द्वारा राजस्व निरीक्षक के माध्यम से आवेदनों का परीक्षण कराया जायेगा।

नियुक्त राजस्व अधिकारी स्थल निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगे। इसके उपरांत एसडीओ खनन की अनुमति दिये जाने या आवेदन निरस्त किये जाने के आदेष जारी करेगे। बोरवेल खनन की अनुमति या निरस्तीकरण संबंधी सूचना आवेदक को उसके दूरभाष पर तत्काल दी जायेगी तथा आदेष की प्रति आवेदक के पते भिजवायी जायेगी। पंजीयन पष्चात आवेदक किसी अन्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुषंसा प्राप्त नहीं करेगा। इसके लिये आवेदक के द्वारा दिये जाने वाले घोषणा पत्र एवं आवेदन का प्रारूप निर्धारित किया गया है। जिसे एसडीओ कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

You may have missed

Here can be your custom HTML or Shortcode

This will close in 20 seconds