November 15, 2024

फ्लाइंग स्क्वॉड ने बिना मंजूरी चुनाव प्रचार कर रही गाड़ी जब्त की

बालाघाट,13 नवंबर(इ खबर टुडे)। निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन-2018 के कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ ही बालाघाट जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत चुनाव प्रचार के लिए वाहन, रैली, सभा की अनुमति अनिवार्य है। किसी भी वाहन का बिना अनुमति के चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जा सकता है।वाहनों एवं मतदाता को प्रभावित करने के लिए नगदी, शराब, हथियार आदि की जांच के लिए जिले के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में तीन फ्लाइंग स्क्वॉड टीम एवं तीन स्टैटिक निगरानी टीम बनाई गई है। इन टीमों द्वारा सतत वाहनों की जांच की जा रही है।

विधानसभा क्षेत्र वारासिवनी की फ्लाइंग स्क्वॉड टीम-4 द्वारा मंगलवार को वारासिवनी में जांच के दौरान बिना अनुमति के चुनाव प्रचार कर रहे वाहन को जब्त किया गया। जब्त वाहन को थाने में खड़ा किया गया है। फ्लाइंग स्क्वॉड के अधिकारियों ने अपनी शुरुआती जांच में पाया है कि गाड़ी नंबर एमपी-10-एमई-5555 पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एवं समाजवादी पार्टी के झंडे लगे हुए हैं।

अधिकारियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहन की अनुमति दिखाने को कहा गया तो वाहन में मौजूद लोगों के पास किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं मिली। इस पर वाहन को जब्त कर पुलिस अभिरक्षा में वारासिवनी थाने में खड़ा करा दिया गया है।

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